देवघर : दो दिनों के रिमांड पर गोली कांड का आरोपित सोयब, पुलिस ने मांगा था पांच दिनों के रिमांड पर
Author Prabhat khabar digital desk
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देवघर : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गरिमा मिश्रा की अदालत ने गोली कांड के आरोपित सोयब उर्फ राजा को दो दिनों के रिमांड पर ले जाने का आदेश दिया. रिमांड पर ले जाने के पूर्व आरोपित का हेल्थ चेक कराने व रिमांड की अवधि खत्म होने पर पुन: हेल्थ चेकअप कराने के बाद कोर्ट में प्रस्तुत […]
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देवघर : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गरिमा मिश्रा की अदालत ने गोली कांड के आरोपित सोयब उर्फ राजा को दो दिनों के रिमांड पर ले जाने का आदेश दिया. रिमांड पर ले जाने के पूर्व आरोपित का हेल्थ चेक कराने व रिमांड की अवधि खत्म होने पर पुन: हेल्थ चेकअप कराने के बाद कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश दिया.
न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद केंद्रीय कारा भेजा जायेगा. केस के आइओ रामानुज सिंह ने पांच दिनों का रिमांड मांगा था, लेकिन न्यायालय में आइओ के आवेदन पर सुनवाई के बाद महज दो दिनों तक पूछताछ करने की अनुमति दी है.
मालूम हो कि इस आरोपित ने बढ़ते पुलिस दबिश के चलते न्यायालय में आठ फरवरी 2019 को सरेंडर किया था जिसे जेल भेज दिया गया था. आरोपित केंद्रीय कारा में बंद है. इधर न्यायालय का आदेश मिलते ही आइओ ने रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. यह मुकदमा नगर थाना के सुरातिलौना निवासी आजाद खान ने दर्ज कराया था.
बीते पांच फरवरी को महज 20 हजार रुपये बकाया पैसों की मांग को लेकर जूता दुकानदार को गोली मार दी गयी थी जो गंभीर रुप से जख्मी हो गया था.
दानीश शे ने किया आत्मसमर्पण
इस गोली कांड के दूसरे नामजद आरोपित दानीश शेख उर्फ चरकू शेख ने भी बुधवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया जिसे कोर्ट के आदेश पर केंद्रीय कारा भेज दिया गया. इस पर आर्म्स एक्ट के अलावा जानलेवा हमला करने का आरोप है. इस केस के दोनों आरोपित नगर थाना के हिरणा मुहल्ले के रहने वाले हैं.
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