देवघर : हाउस रेंट अलाउंस भी आता है टैक्स के दायरे में

देवघर : आयकर विभाग की अोर से सूचना भवन के सभागार में सोमवार को टीडीएस व टीसीएस के प्रावधानों व कार्यावधि पर एकदिवसीय सेमिनार-सह-कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला में आयकर विभाग के अधिकारी तरूण विकास, आइटी इंस्पेक्टर नीरज कुमार अंबष्ट व कोषागार पदाधिकारी उमेश चन्द्र दास ने सरकारी कर्मियों को ट्रेनिंग दिया. कार्यशाला में […]
देवघर : आयकर विभाग की अोर से सूचना भवन के सभागार में सोमवार को टीडीएस व टीसीएस के प्रावधानों व कार्यावधि पर एकदिवसीय सेमिनार-सह-कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला में आयकर विभाग के अधिकारी तरूण विकास, आइटी इंस्पेक्टर नीरज कुमार अंबष्ट व कोषागार पदाधिकारी उमेश चन्द्र दास ने सरकारी कर्मियों को ट्रेनिंग दिया.
कार्यशाला में आयकर विभाग की ओर उपस्थित सभी निकासी व व्ययन पदाधिकारियों (डीडीअोस)को टीडीएस एवं टीसीएस भरने की सही-सही व विस्तृत जानकारी दी गयी. साथ ही यह बताया गया कि हाउस रेंट अलाउंस(एचआरए) भी टैक्स के दायरे में आता है. इस बात की जानकारी कम ही लोगों को है. इसका फायदा सरकारी संस्था से लेकर अन्य कंपनियां उठा रही हैं और एचआरए पर टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




