स्कूल स्टाफ का होगा पुलिस वेरिफिकेशन, लगेंगे कैमरे

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देवघर : अब प्राइवेट स्कूल कैंपस में छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए स्कूल प्रबंधन को अतिरिक्त जवाबदेही दी गयी है. यह बच्चों का मूलभूत अधिकार है कि वह ऐसे वातावरण में पढ़ाई करें जिसमें वह सुरक्षित महसूस करें. किसी तरह के शारीरिक या भावनात्मक उत्पीड़न से मुक्त हो. इस संबंध में केंद्रीय माध्यमिक […]

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देवघर : अब प्राइवेट स्कूल कैंपस में छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए स्कूल प्रबंधन को अतिरिक्त जवाबदेही दी गयी है. यह बच्चों का मूलभूत अधिकार है कि वह ऐसे वातावरण में पढ़ाई करें जिसमें वह सुरक्षित महसूस करें. किसी तरह के शारीरिक या भावनात्मक उत्पीड़न से मुक्त हो. इस संबंध में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसइ) द्वारा सुरक्षा संबंधी नया गाइडलाइन जारी किया गया है. वहीं सुरक्षा संबंधी गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करने वाले स्कूलों की मान्यता बोर्ड वापस ले सकती है

. सुरक्षा संबंधी जारी गाइडलाइन में स्कूल कैंपस में सीसीटीवी कैमरा लगाना, कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन व मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन व सुरक्षा ऑडिट महत्वपूर्ण है. यही नहीं छात्रों की सुरक्षा जरुरतों के समाधान के लिए अभिभावक, शिक्षक, छात्र समिति का गठन करना है. इस संबंध में अभिभावकों से नियमित फीडबैक लेना भी शामिल किया गया है. गाइडलाइन के अनुसार स्कूल बिल्डिंग में किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश नियंत्रित होना चाहिए. आने वाले अतिथियों की निगरानी होना चाहिए. हरियाणा के गुरूग्राम में प्रद्युम्न की हत्या एवं दिल्ली में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद प्राइवेट स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रबंधन पर तय करते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा नया गाइडलाइन जारी किया गया है.

स्कूल कर्मियों को प्रशिक्षित किया जायेगा
सीबीएसइ ने बच्चों की किसी तरह के उत्पीड़न से सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए स्कूल कर्मियों को प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया है. स्कूल परिसर में बच्चों की सुरक्षा और कुशलता के संबंध में किसी तरह की चूक पर उचित कार्रवाई की जायेगी. इसमें स्कूलों की मान्यता खत्म किया जा सकता है. स्कूल प्रबंधन से कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति, कर्मचारियों, अभिभावकों और छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए अलग समितियां गठित करें. यौन उत्पीड़न पर एक आंतरिक शिकायत समिति और पोक्सो कानून, 2012 के तहत समिति का गठन करें.
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