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कोर्ट में गवाही देने से चौकीदार मुकरा, डीसी ने किया निलंबित

देवघर. सेशन जज चार लोलार्क दुबे की अदालत में चल रहे सेशन ट्रायल नंबर 303/2013 राज्य बनाम बाबा परिहस्त व अन्य मामले में अभियोजन पक्ष से सही गवाह नहीं देने पर दो चौकीदारों पर गाज गिरी है. न्यायालय के पत्रावलोक में डीसी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों चौकीदारों रोहित पुजहर व कारूलाल बाउरी को […]

देवघर. सेशन जज चार लोलार्क दुबे की अदालत में चल रहे सेशन ट्रायल नंबर 303/2013 राज्य बनाम बाबा परिहस्त व अन्य मामले में अभियोजन पक्ष से सही गवाह नहीं देने पर दो चौकीदारों पर गाज गिरी है. न्यायालय के पत्रावलोक में डीसी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों चौकीदारों रोहित पुजहर व कारूलाल बाउरी को निलंबित कर दिया है.

ये दोनों चौकीदार इस मामले में सरकारी गवाह बने थे, लेकिन गवाही देने के दौरान घटना के संबंध में बोलने से मुकर गये. न्यायालय को आशंका हुई कि दोनों चौकीदार आरोपितों के प्रभाव में आकर सच्चाई को झूठलाये हैं.

इस आशय की सूचना कोर्ट ने डीसी व एसपी को 14 जून 2017 को पत्र के माध्यम से दी. इस संबंध में डीसी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों चौकीदारों को निलंबित कर दिया है. यह मामला मोहनपुर थाना क्षेत्र के चौफाल निवासी रघुनाथ मंडल हत्याकांड से जुड़ा है जो मृतक की पत्नी सीता सुरभि के बयान पर मोहनपुर थाना में दर्ज हुआ था. पुलिस ने अनुसंधान कर आरोप पत्र दाखिल किया. इसके बाद केस ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट भेजा गया जहां पर गवाही चल रही है. इस मामले में बाबा परिहस्त व विशाल व अन्य का ट्रायल चल रहा है. इस मामले में कुछ आरोपितों का अलग ट्रायल जुबेनाइल कोर्ट में चल रहा है. घटना 23 मार्च 2012 को घटी थी.

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