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कैलाश स्टोर पर 2.70 लाख का जुर्माना

Updated at : 07 Oct 2025 8:31 PM (IST)
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कैलाश स्टोर पर 2.70 लाख का जुर्माना

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन करने पर 2.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

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चतरा. मेन रोड स्थित कैलाश स्टोर के संचालक कैलाश प्रसाद अग्रवाल पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन करने पर 2.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना अपर समाहर्ता सह न्याय निर्णयन अधिकारी के न्यायालय की ओर से लगाया गया. बताया जाता है कि खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने स्टोर के खाद्य सामग्रियों का नमूना लेकर राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला कोलकाता में जांच करायी गयी. इसमें उक्त उत्पाद भ्रामक पाया गया. इस संबंध में स्टोर के संचालक से जवाब-तलब किया गया, लेकिन जवाब संतोषजनक व तर्कसंगत प्रस्तुत नहीं किये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा-52 के तहत दो लाख 70 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है. यह राशि सात दिनों के अंदर जमा करने का निर्देश अपर समाहर्ता ने दिया है. निर्देश का पालन नहीं करने पर प्रतिष्ठान के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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ANUJ SINGH

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