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आत्मसमर्पण नीति: चार माओवादियों के परिजनों को मिला 45 लाख

Updated at : 26 Jun 2024 9:50 PM (IST)
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आत्मसमर्पण नीति: चार माओवादियों के परिजनों को मिला 45 लाख

नक्सली गलत राह छोड़ मुख्यधारा से जुड़ें

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नक्सली गलत राह छोड़ मुख्यधारा से जुड़ें चतरा. पुलिस व सीआरपीएफ के समक्ष आत्मसमर्पण करने वाले चार भाकपा माओवादियों के परिजनों को बुधवार को समाहरणालय स्थित एसपी कार्यालय कक्ष में 45 लाख रुपये का चेक दिया गया. चेक उपायुक्त रमेश घोलप, एसपी विकास कुमार पांडेय व सीआरपीएफ कमांडेंट मनोज कुमार ने संयुक्त रूप से दिया. जिसमें भाकपा माओवादी के रिजनल कमेटी सदस्य इंदल गंझू उर्फ ललन गंझू उर्फ उमा उर्फ बढ़न के परिजन को 15 लाख, जोनल कमांडर अमरजीत यादव उर्फ टिंकू उर्फ लखन यादव के परिजन को 10 लाख, सब जोनल कमांडर सहदेव यादव उर्फ लटन यादव के परिजन को पांच लाख व रिजनल कमेटी सदस्य नवीन उर्फ सरबजीत यादव उर्फ विजय यादव के परिजन को 15 लाख रुपये का चेक दिया गया. डीसी ने कहा कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों को आत्मसमर्पण नीति के तहत प्रोत्साहन राशि दी गयी है. उन्होंने कहा कि नक्सली गलत राह छोड़ मुख्यधारा से जुड़ें और सरकार की आत्मसमर्पण नीति का लाभ उठायें. एसपी ने कहा कि इंदल चार मई 2023, अमरजीत व सहदेव आठ मई 2023 व आठ नवंबर 2023 को नवीन ने आत्मसमर्पण किया था. सरेंडर करने वाले नक्सलियों को सबसे पहले ओपेन जेल का लाभ दिया गया. इसके बाद जो प्रोत्साहन राशि घोषित थी, उसे उनके परिजनों के बीच वितरण किया गया. उन्होंने कहा कि नक्सलियों के लिए यह अच्छा मौका है, आत्मसमर्पण कर सरेंडर पॉलिसी का लाभ उठायें. आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली को 24 घंटे के अंदर ओपेन जेल में शिफ्ट किया जायेगा. मौके पर एसडीपीओ संदीप सुमन व कई पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे.

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