चतरा. झारखंड हाई कोर्ट द्वारा निजी विद्यालयों को राहत देने पर प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन (पासवा) के तत्वावधान में बुधवार को निजी विद्यालय संचालकों ने खुशी का इजहार किया. एक-दूसरे को मिठाई खिलायी. साथ ही हाई कोर्ट व झारखंड इंडिपेंडेंट स्कूल एलायंस (जिसा) के प्रति आभार जताया. पासवा के प्रदेश संयुक्त सचिव मो मुमताज आलम ने कहा कि ने हाई कोर्ट ने मंगलवार को राज्य के जिसा की ओर से दाखिल पुनर्विचार याचिका पर चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस दीपक रोशन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई कर निजी स्कूल संचालकों को बड़ी राहत दी है. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत राज्य सरकार के 2019 की संशोधित नियमावली के तहत दिये गये उस आदेश पर रोक लगा दी. जिसमें स्कूल खोलने के लिए जमीन की अनिवार्यता बताया गया था. अब सरकार मान्यता के लिए दबाव नहीं बना सकती है. संचालकों ने जिसा के अध्यक्ष अविनाश कुमार झा, वरीय उपाध्यक्ष प्रवीण दुबे, महासचिव सर्वेश दुबे सहित अन्य पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया. मौके पर पासवा के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुमार, जिला कोषाध्यक्ष शकील अहमद, जिला संयुक्त सचिव अजय कुमार, जिला उपाध्यक्ष मो जसीम समेत अन्य उपस्थित थे.
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