चाईबासा. चाईबासा के बड़ी बाजार निवासी मो शामुन आलम ने यूपी के लालगंज (रायबरेली) निवासी सूमो त्रिवेदी उर्फ अभय, राहुल साह उर्फ रुद्राक्ष, अजितेश मंडल और प्रार्थो प्रोबि के खिलाफ सदर थाना में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है. 7 अगस्त, 2025 को दर्ज मामले में बताया कि उनका लड़का सुजान अली ने वर्ष 2023 में मेडिकल प्रवेश परीक्षा (एनइइटी) दी थी. उसका रैंक नहीं होने के कारण सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं हो पाया. कोलकता के मेडिकल कॉलेजों के बारे में पता करने के दौरान सूमो त्रिवेदी से संपर्क हुआ. सूमो ने कहा कि प्रवेश लेने का समय खत्म हो चुका है. अगले वर्ष एनआरएस मेडिकल कॉलेज कोलकाता में प्रवेश लेना हो, तो फीस भुगतान कर सकते हैं. मेरा उक्त कॉलेज के राहुल उर्फ रुद्राक्ष साह व पार्थो प्रोबि से परिचय है. उनका विश्वास कर सूमो त्रिवेदी और अखिलेश कुमार सिंह के खाते में 40 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिया. वर्ष 2024 में भी लड़के का मेरिट के आधार पर उक्त मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं मिला. सूमो त्रिवेदी से संपर्क किया और रुपये वापस करने को कहा. सूमो ने लड़का का कॉलेज में प्रवेश कराने का आश्वासन दिया, लेकिन वापस नहीं किया. चारों ने मिलकर उसके साथ धोखाधड़ी की है.
सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और कर्मियों को धमकाने का मामला दर्ज
पश्चिमी सिंहभूम जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीएसओ) टोनी प्रेमराज टोप्पो ने दो लोगों खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने व कार्यालय कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार और धमकाने का मामला दर्ज कराया है. उन्होंने जोहार इंटरप्राइजेज के चंदन कुमार (न्यू कॉलोनी, नीमडीह, गांधीटोला, चाईबासा) और साईं इटरप्राइजेज के गोविंद शर्मा (स्टेशन कॉलोनी, झींकपानी) को आरोपी बनाया है. उन्होंने बताया कि 2 अगस्त, 2025 की दोपहर करीब 2 बजे जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों एवं अन्य के निविदा कार्य की प्रक्रिया चल रही थी. इस क्रम में चंदन कुमार और गोविंद शर्मा ने अनाधिकृत रूप से कार्यालय के प्रकोष्ठ में प्रवेश कर निविदा कार्य में बाधा उत्पन्न किया. निविदा कार्य से जुड़े कर्मचारियों के साथ अमर्यादित व अपशब्द का प्रयोग किया. उन्हें धमकी दी. उन्होंने थाना प्रभारी से कानूनी कार्रवाई की मांग की है.नाबालिग से दुष्कर्म के दो आरोपी गिरफ्तार, एक फरार
बड़ाजामदा में बीते 21 जुलाई को 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के दो आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है. इनमें कर्मू रजक (इंद्रा कॉलोनी, बड़ाजामदा) व सन्नी नायक (प्लॉटसाई, बड़ाजामदा) शामिल हैं. वहीं एक आरोपी फरार है. ज्ञात हो कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के बड़ाजामदा ओपी क्षेत्र में बीते 21 जुलाई की शाम 7 बजे शौच गयी 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा से शादीशुदा तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था. किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. घटना का पता उसके माता-पिता को बस्ती वालों की बातचीत करते सुनने पर चला.हत्या मामले में झामुमो नेता विजय महतो को हाइकोर्ट से मिली जमानत
झामुमो नेता सह गम्हरिया प्रखंड प्रभारी विजय महतो को हत्या के मामले में हाइकोर्ट से जमानत मिल गयी है. 21 वर्ष पुराने मामले में अप्रैल में न्यायालय द्वारा निर्गत वारंट के आधार पर सरायकेला पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. जेल जाने के दौरान उन्होंने हाइकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दायर की थी. जिसपर हाइकोर्ट ने जमानत दे दी है. कागजी प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात मंगलवार तक वे जेल से बाहर आ सकते हैं. झामुमो जिला उपाध्यक्ष भोला मोहंती ने बताया कि मामले में निचली अदालत द्वारा जमानत नामंजूर करने के पश्चात हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी.क्या था मामला:
वर्ष 2004 में जनवरी में बांधडीह गांव में झामुमो नेता विजय महतो को जान मारने की नियत से अपराधी पहुंचे थे. ग्रामीणों ने अपराधी की पीट पीटकर हत्या कर दी थी. साथ ही जिस वाहन से अपराधी पहुंचे हुए थे, उसे वाहन को भी जला दिया गया था. मामले में पुलिस ने विजय महतो सहित अन्य कई ग्रामीणों पर प्राथमिकी दर्ज की थी. घटना के 21 वर्ष बाद मामले में न्यायालय द्वारा वारंट निर्गत किया गया था. इस पर इस वर्ष चार अप्रैल को पुलिस ने विजय महतो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

