तेनुघाट. दहेज हत्या के एक मामले में मृतका के ससुर टिकेश्वर महतो, भैंसुर नीलकंठ महतो व गोतनी प्रमिला देवी को दस साल सश्रम कारावास की सजा तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी ने सुनायी. ये सभी पेक नारायणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मुंगो रंगामाटी के रहने वाले हैं.
टुकटुको की रहने वाली थी पूनम
गिरिडीह जिला के बगोदर थाना अंतर्गत टुकटुको निवासी मृतका के पिता टिकेश्वर महतो ने पेक नारायणपुर थाना में इनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था. बताया था कि उनकी पुत्री पूनम कुमारी की शादी जून 2020 में बसंत कुमार महतो के साथ हुई थी. शादी के समय उपहार में काफी कुछ दिया गया था. शादी के एक माह के बाद से ही बेटी को दामाद, ससुर, भैंसुर व गोतनी दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे. 30 सितंबर 2020 बेटी ने फोन कर बताया था कि अगर दहेज नहीं देंगे तो जान का खतरा है. एक अक्टूबर की सुबह एक व्यक्ति ने फोन बताया कि आपकी बेटी कहीं चली गयी है. वह मुंंगो रंगामाटी पहुंचे तो बेटी के घर में कोई नहीं था. बेटी को खोजने लगे तो जंगल में पेड़ से लटका बेटी की लाश मिली. इधर, मामला दर्ज होने के बाद आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मामला जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी के न्यायालय में आया. न्यायालय में गवाह और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद जिला जज द्वितीय ने दोषियों को सजा सुनायी. सजा सुनाये जाने के बाद तीनों को तेनुघाट जेल भेज दिया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय कुमार साहू ने बहस की.
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