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Bokaro News : दहेज उत्पीड़न में पति समेत तीन को सजा

Updated at : 05 Dec 2025 10:33 PM (IST)
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Bokaro News : दहेज उत्पीड़न में पति समेत तीन को सजा

Bokaro News : दहेज उत्पीड़न के मामले में पति, सास और ससुर को तीन-तीन साल की सजा और दस-दस हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी गयी है.

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दहेज उत्पीड़न के मामले में गोमिया थाना क्षेत्र अंतर्गत साड़म बंगाली टोला निवासी सुब्रत कुमार दे, श्रीमंत दे और लख्खी दे को तीन-तीन साल की सजा और दस-दस हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी गयी है. तीनों के खिलाफ बेरमो थाना क्षेत्र अंतर्गत करगली बाजार निवासी कविता दे ने गोमिया थाना में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया था. इसमें कहा था कि उसकी शादी सात दिसंबर 2013 को हुई थी. शादी के कुछ दिन बाद ही से पति सुब्रत कुमार दे, ससुर श्रीमंत दे और सास लख्खी दे सहित ससुराल के अन्य लोगों द्वारा दहेज में चार चक्का गाड़ी की मांग को लेकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा. अस्वस्थ होने पर मायके वालों द्वारा इलाज कराया गया. इसके बाद से वह मायके में ही रह रही है. उक्त मामले में आरोप पत्र समर्पित होने के बाद तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राज कुमार पांडेय की अदालत में आया.

जुर्माना नहीं देने पर होगी अतिरिक्त सजा

न्यायालय में उपलब्ध गवाह व दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद तीनों को दोषी मानते हुए सजा सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा होगी. सजा सुनाये जाने के बाद अभियुक्तों के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने का आवेदन दिया गया. इसके बाद तीनों को को जमानत पर छोड़ा गया. अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक नवीन कुमार मिश्रा ने बहस की.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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JANAK SINGH CHOUDHARY

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