21.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

झारखंड: दहेज हत्या मामले में तेनुघाट की अदालत ने सास और सौतन को सुनायी 10-10 साल की सजा

जानकारी के अनुसार हजारीबाग जिले के टाटी झरिया थाना अंतर्गत होलंग निवासी चुरामन महतो ने चतरोचट्टी थाना में 29 अक्टूबर 2019 को दहेज के लिए उसकी बेटी ललिता कुमारी की हत्या करने का मामला दर्ज कराया था. हत्या का आरोप बेटी की सास हुलसी देवी और सौतन रीता देवी पर लगाया गया था.

तेनुघाट (बोकारो). दहेज हत्या के एक मामले में मृतका की सास और सौतन को दस-दस साल सश्रम कारावास की सजा मिली है. चतरोचट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत खरना निवासी हुलसी देवी और रीता देवी को यह सजा तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय अनिल कुमार ने सुनायी. ये मामला 2019 का है. बताया जा रहा है कि शादी के बाद से ही दहेज के लिए मृतका को परेशान किया जा रहा था. प्रताड़ित किया जा रहा था. एक दिन उसकी हत्या कर दी गयी. इसके बाद मृतका के पिता ने थाने में मामला दर्ज कराया था.

जानकारी के अनुसार हजारीबाग जिले के टाटी झरिया थाना अंतर्गत होलंग निवासी चुरामन महतो ने चतरोचट्टी थाना में 29 अक्टूबर 2019 को दहेज के लिए उसकी बेटी ललिता कुमारी की हत्या करने का मामला दर्ज कराया था. बताया था कि बेटी की शादी जुलाई 2019 में खरना निवासी भागीरथ महतो के साथ हुई थी. शादी के बाद से ही उसकी ससुराल वाले दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते रहते थे. 29 अक्टूबर 2019 की सुबह फोन से सूचना मिली कि बेटी की मौत हो गयी है. वहां आने पर बेटी का शव कमरे में जला हुआ पड़ा था और मिट्टी तेल का गंध आ रहा था.

Also Read: झारखंड: बिल शहरी, लेकिन बिजली ग्रामीण फीडर से, नाराज लोगों ने बिजली विभाग के पदाधिकारियों से की ये मांग

हत्या का आरोप बेटी की सास हुलसी देवी और सौतन रीता देवी पर लगाया गया था. अदालत में गवाह और दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद जज ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया और सजा सुनायी. सजा सुनाये जाने के बाद दोनों को तेनुघाट जेल भेज दिया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विजय साहू ने बहस की.

Also Read: मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन से हावड़ा तक चल रही सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन, टाटानगर में है ठहराव

Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel