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Bokaro News : श्रम अधीक्षक ने लेबर कोर्ट में तेनुघाट थर्मल पावर के जीएम के खिलाफ किया क्लेम

Updated at : 21 Mar 2025 1:08 AM (IST)
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Bokaro News : श्रम अधीक्षक ने लेबर कोर्ट में तेनुघाट थर्मल पावर के जीएम के खिलाफ किया क्लेम

मामला : 2.29 करोड़ के बकाया भुगतान का

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Bokaro News : मामला : 2.29 करोड़ के बकाया भुगतान का Bokaro News : श्रम अधीक्षक बोकारो ने तेनुघाट थर्मल पावर के महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता के विरुद्ध करीब 2.29 करोड़ रुपये बकाया मजदूरी भुगतान के लिए श्रम न्यायालय में क्लेम दायर किया है. ठेकेदार मजदूर यूनियन के महासचिव इफ्तेखार महमूद ने गुरुवार को साड़म स्थित यूनियन कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कि बताया यूनियन के लगातार प्रयास पर उप श्रमायुक्त (झारखंड) ने क्लेम करने के लिए श्रम अधीक्षक को निर्देश दिया है. इसी निर्देश के आलोक में श्रम अधीक्षक ने पत्रांक 315 दिनांक 16/3/25 द्वारा 2 करोड़ 29 लाख 39 हजार 8 सौ 71 रुपये मुआवजा सहित मजदूरी भुगतान करने का श्रम न्यायालय में क्लेम दायर किया है. उन्होंने बताया कि त्रिपक्षीय समझौता के तहत जुलाई 1993 से प्रतिमाह चार दिनों का अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान औपचारिक रूप से होता आ रहा था. किंतु अप्रैल 2017 से तात्कालिक महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता ने भुगतान पर रोक लगा दी. अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान रोके जाने पर यूनियन ने कड़ी आपत्ति दर्ज करायी और मजदूर आंदोलन पर उतारू भी हो गये, किंतु औद्योगिक शांति कायम करने के लिए प्रबंधन ने उप श्रमायुक्त बोकारो से हस्तक्षेप का आग्रह किया. प्रबंधन के आग्रह पर कार्रवाई करते हुए उप श्रमायुक्त ने आवश्यक जांच पड़ताल के बाद वर्ष 2021 में महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता को मजदूरी का भुगतान का निर्देश दिया. लेकिन, प्रबंधन ने श्रम विभाग के निर्देश का पालन नहीं किया. कहा कि रोक दी गयी मजदूरी का भुगतान महाप्रबंधक सह मुख्य अभियंता तुरंत शुरू नहीं करते हैं तो उपर्युक्त राशि पांच करोड़ रुपये के करीब हो जायेगी. इस दौरान यूनियन के उप महासचिव समीर कुमार हलदार, कोषाध्यक्ष जागेश्वर राम, सदस्य देवानंद प्रजापति भी उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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MANOJ KUMAR

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