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Bokaro News : सड़क हादसे में युवक की मौत, एक जख्मी

Updated at : 11 Jul 2025 11:14 PM (IST)
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Bokaro News : सड़क हादसे में युवक की मौत, एक जख्मी

Bokaro News : शिशु मंदिर के शिक्षक का पुत्र था अशोक महतो, बाइक से घर लौटने के दौरान खुदीबेड़ा गांव के पास हुआ हादसा.

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कसमार, कसमार थाना क्षेत्र के खैराचातर स्थित श्रीगोविंद स्नेहलता सरस्वती शिशु मंदिर के वरीय शिक्षक सिंहपुर निवासी गिरधारी महतो के इकलौते पुत्र अशोक कुमार महतो (25 वर्ष ) की सड़क हादसे में मौत हो गयी, जबकि मृतक का चचेरा भाई मनोरंजन महतो (पिता रमन महतो) गंभीर रूप से जख्मी हो गया.

पिरगुल गांव गये थे दोनों युवक

जानकारी के अनुसार अशोक व मनोरंजन गुरुवार को किसी कार्य से पिरगुल गांव गये थे. देर रात को बाइक से लौटने के दौरान खुदीबेड़ा गांव के पास किसी अज्ञात वाहन ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी. इससे बाइक असंतुलित होकर सामने खड़े ट्रैक्टर से जा टकरायी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक चालक अशोक व मनोरंजन दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गये. स्थानीय ग्रामीणों ने एंबुलेंस की व्यवस्था कर दोनों को सामुदायिक अस्पताल कसमार पहुंचाया, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल, बोकारो रेफर कर दिया गया. इलाज के दौरान शुक्रवार की सुबह चिकित्सकों ने अशोक महतो को मृत घोषित कर दिया.

इकलौते पुत्र की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

दोपहर को पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव घर पहुंचा. इकलौते पुत्र की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. गांव में भी मातम बसरा हुआ है. बताया गया कि मृतक अशोक महतो ने इसी माह पीजी की पढ़ाई पूरी की थी. पूर्व विधायक डॉ लंबोदर महतो, प्रमुख नियोती कुमारी, स्थानीय मुखिया मंजू देवी, सुजीत महतो, घनश्याम महतो, प्रदीप कुमार पांडेय, पूर्व मुखिया रामसेवक जायसवाल, पंकज कुमार जायसवाल, राजेश कुमार राय, अशोक कुमार सिंह, बुधन करमाली, प्रह्लाद महतो समेत अन्य पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीणों तथा शिशु मंदिर के शिक्षकों ने इस घटना पर गहरा शोक जताया है.

सड़क दुर्घटना मामले में आरोपी को कोर्ट ने किया बरी

बोकारो, बोकारो प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सृष्टि कुमारी की अदालत ने जीआर केस नंबर 955/21 में शुक्रवार को सुनवाई की. सुनवाई के बाद आरोपी सुनील राम को बरी कर दिया. मामला हरला थाना कांड संख्या 70/21 से संबंधित था. इसमें सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गयी थी. अभियोजन पक्ष ने सुनील राम पर वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाने का आरोप लगाया था. मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता रणजीत गिरि ने बहस की. इसके आधार पर अदालत ने सुनील राम को निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करने का फैसला सुनाया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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ANAND KUMAR UPADHYAY

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