बोकारो, जिला प्रशासन ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कड़ा कदम उठाया है. इस संदर्भ में गुरुवार को जिले के सभी पेट्रोल पंप प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया गया है कि वे नो हेलमेट-नो पेट्रोल का बोर्ड लगाएं. इस निर्देश के आलोक में अब किसी भी दो पहिया वाहन को पेट्रोल नहीं दिया जायेगा. जिसमें चालक या पीछे बैठने वाले व्यक्ति ने हेलमेट नहीं पहन रखा है. बिना हेलमेट पेट्रोल की आपूर्ति किसी भी हाल में नहीं की जायेगी. अखबार व अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचना से पता चल रहा है कि उक्त निदेश का अनुपालन सख्ती से नहीं किया जा रहा है. यह ट्रैफिक नियमों के विरुद्ध है साथ ही सरकारी आदेश का अवहेलना भी. ऐसे में पेट्रोल पंप संचालकों की ओर से जिला प्रशासन को सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में आवश्यक सहयोग नहीं किया जा रहा है.
मामले पर जिला परिवहन पदाधिकारी मारुति मिंज ने कहा कि आदेश का अनुपालन सख्ती से करना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित पेट्रोल पंप प्रतिष्ठान के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. यदि कोई पेट्रोल पंप इसका पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए जरूर पहनें हेलमेट : डीटीओ
डीटीओ ने कहा कि जिला प्रशासन का मानना है कि इस पहल से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और लोगों में हेलमेट पहनने की आदत विकसित होगी. साथ ही जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए हमेशा हेलमेट पहनें तथा यातायात नियमों का पालन करें. ज्ञातव्य हो कि भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश को पूर्व में ही सभी पेट्रोल पंप प्रतिष्ठानों को अवगत कराया जा चुका है, जिसका अनुपालन सख्ती से करने का अनुरोध किया गया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

