Bokaro News : स्कूल बस की टक्कर से दुकानदार की मौत, सड़क जाम
Published by : ANAND KUMAR UPADHYAY Updated At : 20 Jan 2026 10:20 PM
Bokaro News : गिरिडीह जिले के बिरनी पलौंजिया स्थित बाराटांड़ के रहनेवाले थे धानेश्वर यादव, डीपीएस जूनियर विंग में चलने वाली बस से हुई दुर्घटना, चालक हिरासत में
बोकारो, शहर के सेक्टर चार थाना क्षेत्र के एफ मोड़ के पास मंगलवार की सुबह एक स्कूल बस की टक्कर से दुकानदार की मौत हो गयी. मृतक की पहचान फुटपाथ दुकानदार धानेश्वर यादव (54 वर्ष) के रूप में हुई. वह गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के पलौंजिया थाना अंतर्गत बाराटांड़ गांव के रहनेवाले थे. फिलहाल सेक्टर चार एफ स्थित सूर्य मंदिर के निकट झोपड़ी में परिवार संग रह रहे थे. हादसा सेक्टर पांच के डीपीएस जूनियर विंग में चलने वाली बस से हुआ.
धानेश्वर यादव प्रतिदिन की तरह मंगलवार की सुबह आठ बजे नित्य-क्रिया के लिए जा रहे थे. एफ मोड़ के समीप (स्ट्रीट रोड) विपरीत दिशा से आ रही बस ने उनको टक्कर मार दी. उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गयी. घटना के बाद सुबह करीब नौ बजे स्थानीय लोगों ने शव के साथ स्ट्रीट रोड को जाम कर दिया. सूचना मिलने पर सेक्टर चार थाना प्रभारी संजय कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया. लोगों की मांग थी कि टक्कर मारने वाली बस की पहचान की जाये और चालक को हिरासत में लिया जाये. साथ ही, प्रभावित परिवार को उचित मुआवजा मिले.डीपीएस सीनियर विंग की बस का शीशा फोड़ा
लोगों का रोष देख बीएस सिटी थाना इंस्पेक्टर सुदामा कुमार दास व सेक्टर छह थाना इंस्पेक्टर संगीता कुमारी भी पहुंच गये. इसी बीच, आक्रोशित लोगों का एक दल सेक्टर चार के डीपीएस (सीनियर विंग) के बस पड़ाव में प्रवेश कर गया और वहां खड़ी एक बस का शीशा तोड़ डाला. पुलिस ने किसी तरह भीड़ को समझा कर शांत कराया. इसके बाद जांच में पता चला कि धानेश्वर यादव को टक्कर मारनेवाली बस जेएच 09एआर 0025 सेक्टर पांच के डीपीएस जूनियर विंग में आउटसोर्स पर चलती है. सेक्टर चार थाना ने सेक्टर छह थाना के सहयोग से बस को जब्त कर लिया. चालक को भी हिरासत में ले लिया गया है.पत्नी व पुत्र को नियोजन और मुआवजा देने पर बनी सहमति
सेक्टर चार थाना में समझौता वार्ता हुई. इसमें मृतक की पत्नी रुक्मिणी देवी, बड़े पुत्र सूरज कुमार यादव को डीपीएस में नियोजन देने, छोटे पुत्र अमर कुमार का नामांकन 11वीं में करने के साथ नि:शुल्क पढ़ाई कराने व बस मालिक की तरफ से दो लाख रुपये मुआवजा देने पर सहमति बनी. परिजनों को 50 हजार नकद व डेढ़ लाख का चेक दिया गया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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