BOKARO NEWS: प्रिंटिंग प्रेस संचालक करें आयोग के निर्देशों का पालन : मनोज कुमार
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 24 Oct 2024 11:37 PM
BOKARO NEWS: विभिन्न प्रिंटिंग प्रेस संचालक व केबल ऑपरेटर्स के साथ बैठक, प्रकाशित सामग्री में प्रिंटर व पब्लिशर का नाम व पता अंकण अनिवार्य
बोकारो, जिला निर्वाचन पदाधिकारी विजया जाधव के निर्देश पर गुरुवार को एमसीएमसी कोषांग के वरीय नोडल पदाधिकारी सह क्षेत्रीय उप निदेशक जियाडा मनोज कुमार की अध्यक्षता में सूचना भवन स्थित कार्यालय कक्ष में जिले के विभिन्न प्रिंटिंग प्रेस संचालक व केबल ऑपरेटर्स के साथ बैठक हुई. क्षेत्रीय उप निदेशक श्री कुमार ने कहा कि चुनाव से संबंधित पोस्टर, बैनर, हैंडबिल इत्यादि के प्रकाशन के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से प्रकाशित चुनाव व्यय अनुश्रवण से संबंधित अनुदेशिका की कंडिका 127 A के तहत कई दिशा-निर्देश दिए गये हैं. दिशा-निर्देश का सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालक अनिवार्य रूप से अनुपालन करेंगे. नोडल पदाधिकारी मीडिया कोषांग अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति या प्रिंटिंग प्रेस चुनाव से संबंधित कोई भी बैनर, पोस्टर, हैंडबिल इत्यादि का प्रकाशन करते हैं, तो उक्त प्रकाशित सामग्री में प्रिंटर व पब्लिशर का नाम व पता का अंकण अनिवार्य होगा. पुनः प्रिंटिंग प्रेस को, प्रिंटिंग के लिए आपूर्ति आदेश देने वाले व्यक्ति की पहचान किसी ऐसे दो व्यक्ति से अभिप्रमाणित कराया जाना अपेक्षित होगा, जिन्हें वह व्यक्तिगत रुप से जानता हो. पहचान संबंधित डिक्लेरेशन पहचानकर्ता के हस्ताक्षर युक्त होना आवश्यक होगा. प्रिटिंग साम्रगी तैयार होने के बाद प्रिंटर द्वारा, सामग्री प्रकाशित कराने वाले व्यक्ति की पहचान डिक्लेरेशन के साथ, प्रकाशित सामग्री की एक प्रति एमसीएमसी कोषांग, व्यय अनुश्रवण कोषांग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे. इसके अलावा केबल आपरेटर को किसी भी तरह का विज्ञापन संचालित करने से पूर्व एमसीएमसी कोषांग से विज्ञापन सामग्री का प्री-सर्टिफिकेशन प्राप्त करना अनिवार्य होगा.
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