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नियमावली में बदलाव जरूरी : सूर्यदेव

बोकारो: देशव्यापी एक दिवसीय हड़ताल में बोकारो के मेडिकल व सेल्स रिप्रजंटेटिव शुक्रवार को शामिल रहे. बोकारो में हड़ताल बीएसएसआरयू बोकारो यूनिट के बैनर तले हुई. अध्यक्षता यूनिट अध्यक्ष सूर्यदेव कुमार ने की. वक्ताओं ने कहा : केंद्रीय सरकार की श्रम नियमावली, केंद्र सरकार की दवा नियमावली, राज्य सरकार के श्रम कानून, नियोक्ताओं की वर्तमान […]

बोकारो: देशव्यापी एक दिवसीय हड़ताल में बोकारो के मेडिकल व सेल्स रिप्रजंटेटिव शुक्रवार को शामिल रहे. बोकारो में हड़ताल बीएसएसआरयू बोकारो यूनिट के बैनर तले हुई. अध्यक्षता यूनिट अध्यक्ष सूर्यदेव कुमार ने की. वक्ताओं ने कहा : केंद्रीय सरकार की श्रम नियमावली, केंद्र सरकार की दवा नियमावली, राज्य सरकार के श्रम कानून, नियोक्ताओं की वर्तमान नीतियों से हम सभी प्रभावित हैं. सभी नियमावली में बदलाव की जरूरत है.
केंद्र सरकार से श्रम संबंधी मांग : मेकिडल व सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए गठित राष्ट्रीय त्रिपक्षीय बैठक जल्द हो, सेल्स प्रमोशन इम्प्लाइज एक्ट सहित सभी श्रम कानून का सख्ती से पालन हो, वैधानिक कार्य नियमावली समान रूप से सेल्स प्रमोशन इम्प्लाइज के लिए लागू किया जाये, महिला सेल्स प्रमोशन इम्प्लाइज के लिए छह माह का मातृत्व अवकाश घोषित किया जाये, दंडात्मक कार्यवाही के लिए कारावास का प्रावधान एसपीइ एक्ट में शामिल हो, एसपीइ एक्ट को अन्य29 उद्योगों में लागू किया जाये, आइडी एक्ट की धारा दो (जे) 11 (बी) के अंतर्गत सेल्स प्रमोशन को उद्योग का दर्जा दिया जाये.
केंद्र सरकार से दवा संबंधी मांग : भारतीय फार्मा उद्योग में अमेरिकी हस्तक्षेप बंद हो, फार्मा सेक्टर में विदेशी निवेश बंद हो, दवाओं के दाम कम करो, खुदरा मूल्य पर उत्पाद शुल्क लागू हो, जीवन रक्षक दवाओं पर टैक्स हटाया जाये, दवाओं की ऑन लाइन बिक्री पर प्रतिबंध लगे, दवा कंपनी द्वारा अनैतिक व्यापार पर रोक लगे, दवाओं की अवैध रूप से मार्केटिंग बंद किया जाये.
राज्य सरकार से यूनियन की मांग : न्यूनतम वेतनमान 18 हजार रुपये घोषित किया जाये, सरकारी अस्पतालों में मेडिकल रिप्रजंटेटिव के काम पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाये, सेल्स प्रमोशन इम्प्लाइज के आठ घंटे काम को लागू किया जाये, इपीएफ व इएसआइएस व सभी कानूनी लाभ सुनिश्चित किया जाये.
नियोक्ताओं से यूनियन की मांग : एसपीइ एक्ट के तहत फार्म ए में नियुक्ति पत्र अनिवार्य किया जाये, सेल्स प्रमोशन एम्प्लाइज के आइडी एक्ट की धारा नौ (सी) के अनुसार ग्रीवांस कमेटी का गठन अविलंब हो, सेल्स प्रमोशन एम्प्लाइज का विक्टिमाइजेशन बंद किया जाये.

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