चास : 11 फरवरी से शुरू हो रही मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन की ओर से रविवार को नोटिफिकेशन जारी किया गया. अनुमंडल पदाधिकारी चास शशि प्रकाश सिंह की ओर से विज्ञप्ति जारी कर बताया कि चास अनुमंडल क्षेत्र के सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में धारा 144 लागू रहेगी.
यह निषेधाज्ञा 11 फरवरी सुबह आठ बजे से 19 फरवरी अपराह्न चार बजे तक प्रभावी रहेगी. धारा 144 लागू रहने पर पांच या इससे अधिक की संख्या में लोगों का एकत्रित होना, भ्रमण करना या भीड़ लगाना निषेध रहेगा.
साथ ही किसी भी प्रकार का अाग्नेयास्त्र अथवा पारंपरिक हथियार जैसे लाठी-भाला, फरसा, तलवार, तीर-धनुष इत्यादि का प्रदर्शन या इनका व्यवहार नहीं करना है. धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी.
अधिकतम छह महीने का कारावास या दो हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों दंड दिया जा सकता है. परीक्षा और परीक्षा केंद्र के कर्तव्यों से संबंधित व्यक्तियों, कर्मियों, परीक्षार्थियों, प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी व दंडाधिकारियों पर निषेधाज्ञा की धारा 144 लागू नहीं रहेगी.
चास अनुमंडल क्षेत्र के परीक्षा केंद्र
मैट्रिक की परीक्षा प्रथम पाली में और इंटर की परीक्षा द्वितीय पाली में होगी.
चास अनुमंडल क्षेत्र में एचएस उच्च विद्यालय चंदनकियारी, यूएचएस कोड़िया, एचएस बरमसिया, एमएस चंद्रा, चंदनकियारी इंटर कॉलेज चंद्रा, एमएस गर्ल्स स्कूल चंदनकियारी, एमएस नौडीहा, एमएस सहारजोरी, रामरुद्र उच्च विद्यालय चास, पंचानन राजबाला हाइ स्कूल सतनपुर, बीएस सिटी कॉलेज, मध्य विद्यालय चास (बंगला), चास कॉलेज चास, प्रोजेक्ट गर्ल्स हाइस्कूल चास, वीकेएम इंटर कॉलेज चास, एमएसबीएमपी सेक्टर-12, सेक्टर-2डी बोकारो, उउवि रानीपोखर, बीएसएल सेक्टर-9/ए, एसएस इंटर कॉलेज चास, राजकीयकृत हाइस्कूल लकड़ाखंदा, मध्य विद्यालय आजाद नगर, चास-3 में परीक्षा केंद्र बनाये गये हैं.
- प्रथम पाली में मैट्रिक व द्वितीय पाली में इंटर की होगी परीक्षा
- 11 फरवरी सुबह आठ बजे से 19 फरवरी अपराह्न चार बजे
- तक प्रभावी रहेगी धारा 144