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बोकारो : शादी का झांसा दे नाबालिग से यौन शोषण में दोषी करार, 26 को सुनायी जायेगी सजा

Updated at : 25 Apr 2019 8:35 AM (IST)
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बोकारो : शादी का झांसा दे नाबालिग से यौन शोषण में दोषी करार, 26 को सुनायी जायेगी सजा

बोकारो :पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार ने 17 वर्षीय लड़की के यौन शोषण के मामले में बुधवार को एक युवक को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध हुआ मुजरिम हजारीबाग जिला के थाना विष्णुगढ़ ग्राम चलकरी निवासी धनेश्वर महतो है. उसे 26 अप्रैल को सजा सुनायी […]

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बोकारो :पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रंजीत कुमार ने 17 वर्षीय लड़की के यौन शोषण के मामले में बुधवार को एक युवक को दोषी करार दिया है. दोष सिद्ध हुआ मुजरिम हजारीबाग जिला के थाना विष्णुगढ़ ग्राम चलकरी निवासी धनेश्वर महतो है. उसे 26 अप्रैल को सजा सुनायी जायेगी. न्यायालय में यह मामला पोक्सो कांड संख्या 85/18 व पेंक नारायणपुर थाना कांड संख्या 50/18 के तहत चल रहा है. घटना की प्राथमिकी नाबालिग पीड़िता के बयान पर दर्ज की गयी थी.

धनेश्वर महतो का नाबालिग के घर आना-जाना था. इस दौरान धनेश्वर ने मौका देखकर उसे शादी करने का झांसा दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया. 20 जून 2017 से 18 अगस्त 2018 तक धनेश्वर ने उसके साथ उसके घर व अन्य स्थानों पर ले जाकर जबरन यौन संबंध स्थापित किया. बाद में शादी से इंकार कर दिया था.

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