छात्रा के अपहरण के मामले में युवक दोषी करार

Updated at : 08 Sep 2018 4:27 AM (IST)
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छात्रा के अपहरण के मामले में युवक दोषी करार

बोकारो : स्थानीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने 15 वर्षीय एक छात्रा के अपहरण के मामले में शुक्रवार को एक युवक को दोषी करार दिया है. मुजरिम बिहार के वैशाली निवासी अजीत प्रकाश (25 वर्ष) है. सजा 10 सितंबर को सुनायी जायेगी. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या […]

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बोकारो : स्थानीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने 15 वर्षीय एक छात्रा के अपहरण के मामले में शुक्रवार को एक युवक को दोषी करार दिया है. मुजरिम बिहार के वैशाली निवासी अजीत प्रकाश (25 वर्ष) है. सजा 10 सितंबर को सुनायी जायेगी. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 183/13 व बीएस सिटी थाना कांड संख्या 41/09 के तहत चल रहा है. सरकार की तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने पीड़िता का पक्ष रखा.
कैसे हुई थी घटना : छात्रा 4 फरवरी 2009 को स्कूल जाने के लिए अपने बस स्टॉप पर खड़ी थी. इसी दौरान युवक आया और नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर अपने साथ लेकर दिल्ली चला गया. अजीत से छात्रा की पूर्व से जान पहचान थी. घटना के दौरान अजीत प्रकाश इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता था. छात्रा जब स्कूल से छुट्टी के बाद घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी खोजबीन की.
इस दौरान जानकारी मिली कि अजीत प्रकाश छात्रा को लेकर दिल्ली में है. इसके बाद छात्रा के परिजन दिल्ली पहुंचे. नौ फरवरी 2009 को छात्रा को दिल्ली से बरामद कर बोकारो ले आये. घटना की प्राथमिकी छात्रा के पिता ने दर्ज करायी थी.
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