पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद

Updated at : 04 Aug 2018 7:41 AM (IST)
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पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद

बोकारो : स्थानीय न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने पत्नी कुंती देवी की हत्या में चास मु थाना क्षेत्र के ग्राम बोदरो निवासी पति माणिक कुमार शर्मा (36 वर्ष) को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी है. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या […]

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बोकारो : स्थानीय न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने पत्नी कुंती देवी की हत्या में चास मु थाना क्षेत्र के ग्राम बोदरो निवासी पति माणिक कुमार शर्मा (36 वर्ष) को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी है. न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 276/16 व चास मु.
थाना कांड संख्या 59/16 के तहत चल रहा है. घटना की प्राथमिकी पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के ग्राम बांधगोड़ा निवासी विवाहिता के पिता युधिष्ठिर माहथा ने दर्ज करायी थी. सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने अदालत में साक्ष्य व गवाह प्रस्तुत किया.
क्या है मामला : कुंती देवी का विवाह माणिक कुमार शर्मा से वर्ष 2002 में हुआ था. विवाह के कई वर्ष बाद भी कुंती को संतान नहीं हुई. इस कारण पति उसके साथ हमेशा मारपीट करते रहता था. संतान के लिये माणिक ने कुछ वर्षों के बाद दूसरा विवाह कर लिया. दूसरी शादी के बाद पति कुंती को और अधिक बेरहमी से मारपीट करने लगा. कुंती देवी ने मारपीट कर प्रताड़ित करने का एक मामला चास मु. थाना कांड संख्या 117/15 भी दर्ज कराया था.
इस मामले में पति ने सुलह कर कुंती को अपने साथ ले गया. 17-18 मई 2016 की रात पति ने कुंती के साथ मारपीट कर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. साक्ष्य छुपाने के लिए शव को घर से कुछ दूरी पर झाड़ियों में फेंक दिया. पुलिस ने कुंती का शव बरामद किया तो उसके कान से खून निकल रहा था. गला दबाने का भी स्पष्ट निशान मौजूद था. पुत्री का शव बरामद होने के बाद पिता ने हत्या का मामला स्थानीय थाना में दर्ज कराया था.
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