पत्नी की हत्या में दोषी करार
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23 अप्रैल 2009 को बांधडीह गांव में हुई थी घटना बोकारो : स्थानीय न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने पत्नी को जहर खिलाकर हत्या करने के मामले में चास मु थाना क्षेत्र के ग्राम बांधडीह, चिटाहीटांड़ निवासी पति संजय हाजरा (26 वर्ष) को शुक्रवार को दोषी करार दिया है़ […]
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23 अप्रैल 2009 को बांधडीह गांव में हुई थी घटना
बोकारो : स्थानीय न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार की अदालत ने पत्नी को जहर खिलाकर हत्या करने के मामले में चास मु थाना क्षेत्र के ग्राम बांधडीह, चिटाहीटांड़ निवासी पति संजय हाजरा (26 वर्ष) को शुक्रवार को दोषी करार दिया है़ न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 192/09 व चास मु थाना कांड संख्या 36/09 के तहत चल रहा है़ सरकार की तरफ से इस मामले में विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने पक्ष रखा़ सजा की बिंदु पर फैसला सुनाने की तारीख 21 मार्च निर्धारित की गयी है़
क्या है मामला : यह घटना 23 अप्रैल 2009 को बांधडीह गांव में हुई थी़ प्राथमिकी मृतका बेबी देवी (20 वर्ष) के पिता सतावन हाजरा ने स्थानीय थाना में दर्ज करायी थी. बेबी देवी व उसके पति संजय हाजरा एक ही गांव के थे़
छह वर्ष की उम्र में ही संजय हाजरा का विवाह बेबी से हो गया था़ घटना के एक वर्ष पूर्व बेबी देवी की विदाई हुई थी. इसके बाद से संजय हाजरा अपनी पत्नी के साथ मामूली सी बात को लेकर मारपीट करता था़ बेबी के पिता ने कई बार संजय को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसने बेबी को एक दिन जान से मार देने की धमकी दी़ 23 अप्रैल 2009 को संजय ने बेबी से मारपीट करने के बाद उसे जहर खिला दिया़ बेबी को इलाज के लिए चास के निलम नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया़ यहां उसकी मौत हो गयी़ अपने मौत से पूर्व बेबी ने अपने पिता बताया था कि उसे पति ने जहर खिलाकर हत्या करने की कोशिश की है.
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