पूर्व मंत्री समरेश सिंह को मिली जमानत, अभी रहेंगे जेल में
धनबाद : नाजायज मजमा बनाकर निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर पुलिस पर पथराव करने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के एक मामले में मंगलवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी की अदालत ने फैसला सुनाते हुए जेल में बंद समरेश सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. हालांकि वह अभी […]
धनबाद : नाजायज मजमा बनाकर निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर पुलिस पर पथराव करने व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के एक मामले में मंगलवार को प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार चौधरी की अदालत ने फैसला सुनाते हुए जेल में बंद समरेश सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. हालांकि वह अभी जेल से नहीं निकल पायेंगे, क्योंकि उनपर कई मामले पहले से चल रहे हैं. बचाव पक्ष के अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी भी अदालत में मौजूद थे.
विदित हो कि 19 दिसंबर 97 को समरेश सिंह व उनके समर्थकों पर बोकारो इस्पात नगर जनाक्रोश रैली के समय नाजायज मजमा बना कर अवैध हथियारों से लैस होकर धनबाद-गोविन्दपुर रोड से भुइफोड़ की ओर बढ़े. जब पुलिस ने उन्हें मना किया तो उत्तेजित होकर बोला कि हर हाल में धनबाद केमिकल में घुसना है.
आंदोलनकारियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया जिसमें डीएसपी व बीडीओ और कई पुलिसकर्मी घायल हो गये थे. घटना के बाद तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी महर्षि राम ने गोविंदपुर थाना में कांड संख्या 212/97 दर्ज कराया था. पीडीजे ने इस मामले में 29 मई 17 को 14 लोगों को रिहा कर दिया था.
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