22 तक नगर सेवा भवन में जमा होगी आवेदन की प्रिंटेड प्रति
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
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बीएसएल आवास लाइसेंस योजना-2017 ऑनलाइन आवेदन शुरू, अंतिम तिथि 20 जनवरी 2018 स्टेट बैंक कलेक्ट की वेबसाइट पर ही फॉर्म ऑन-लाइन बोकारो : बीएसएल, बीपीएससीएल व सेल की अन्य इकाइयों के पूर्व कर्मचारी या उनके आश्रितों को अब इ/एफ/इएफ प्रकार के वैसे आवास लाइसेंस योजना-2017 के तहत दिये जायेंगे, जिन्हें पूर्व में उन्हें बीएसएल की […]
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बीएसएल आवास लाइसेंस योजना-2017
ऑनलाइन आवेदन शुरू, अंतिम तिथि 20 जनवरी 2018
स्टेट बैंक कलेक्ट की वेबसाइट पर ही फॉर्म ऑन-लाइन
बोकारो : बीएसएल, बीपीएससीएल व सेल की अन्य इकाइयों के पूर्व कर्मचारी या उनके आश्रितों को अब इ/एफ/इएफ प्रकार के वैसे आवास लाइसेंस योजना-2017 के तहत दिये जायेंगे, जिन्हें पूर्व में उन्हें बीएसएल की ओर से आवंटित किया गया था और जिसमें वे अभी रह रहें हैं. इच्छुक आवेदकों को स्टेट बैंक कलेक्ट की वेबसाइट पर ही फॉर्म ऑन-लाइन जमा करनी होगी. ऑन-लाइन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया (22 दिसंबर से ) शुरू हो गयी है.
फाॅर्म ऑन-लाइन जमा करने की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2018 है. आवेदन की प्रिंटेड प्रति नगर सेवा भवन में 22 जनवरी 2018 तक जमा की जा सकती है. इस योजना में सेक्टर-1, 5, 6, 8, 9, 11 व 12 के इ/एफ/इएफ प्रकार के आवास शामिल है. इस योजना के लिए 1000 रुपये मात्र प्रोसेसिंग शुल्क रखा गया है. लाइसेंस शुल्क में प्रत्येक ग्यारहवें माह में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी.
ये कर सकते हैं लाइसेंस पर आवास आवंटन के लिए आवेदन : बीएसएल, बीपीएससीएल व सेल की अन्य इकाइयों के वैसे पूर्व कर्मचारी या उनके आश्रित जो 30 नवंबर 2017 या इससे पहले बीएसएल, बीपीएससीएल या सेल की अन्य इकाइयों से सेवानिवृत्त/पृथक हुए हों, वे इस योजना के तहत लाइसेंस पर आवास आवंटन के लिए आवेदन दे सकते हैं.
विस्थापितों के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 75 हजार रुपये : लाइसेंस पर आवास आवंटन के लिये सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर 1,50,000 रुपये मात्र व अन्य शुल्क के तौर पर 50,633 रुपये मात्र जमा करना तय किया गया है. विस्थापित श्रेणी के आवेदकों को सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर 75,000 रुपये मात्र जमा करना होगा.
इनको नहीं मिलेगा योजना का लाभ
जिन्होंने कंपनी आवास पूर्व में भी लाइसेंस या लीज पर लिया हो.
जिन्होंने पूर्व में कंपनी आवास लाइसेंस या लीज पर लेने के बाद खाली कर दिया हो.
जिनके नाम पर बीएस सिटी में आवासीय/व्यावसायिक प्लॉट हो.
जिनके पति/पत्नी के नाम पर बीएसएल का आवास आवंटित हो या कंपनी आवास लीज पर आवंटित हो.
जो सेवा से टर्मिनेट/डिसमिस किये गये हों.
जिन आवासों में अवैध निर्माण पायी जायेगी या आवास किराये में किसी अन्य को दी गई हो.
जिन्हें अपने संगठन/इकाई से लाइसेंस या लीज पर आवास आवंटित है.
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