पत्नी की हत्या में सात वर्ष कारावास

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बोकारो : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजीत कुमार ने दहेज की खातिर पत्नी की हत्या करने वाले बारी को-ऑपरेटिव कॉलोनी निवासी धर्मेंद्र कुमार पांडेय को शुक्रवार को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है़ न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 12/2007 व बीएस सिटी थाना कांड संख्या 197/2006 के तहत चल […]

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बोकारो : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय रंजीत कुमार ने दहेज की खातिर पत्नी की हत्या करने वाले बारी को-ऑपरेटिव कॉलोनी निवासी धर्मेंद्र कुमार पांडेय को शुक्रवार को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी है़ न्यायालय में यह मामला सेशन ट्रायल संख्या 12/2007 व बीएस सिटी थाना कांड संख्या 197/2006 के तहत चल रहा था़ जमशेदपुर निवासी युवती अर्चना की शादी वर्ष 2006 में धर्मेंद्र से हुई थी़ दो लाख रुपये व स्कूटी की खातिर अर्चना की हत्या कर शव को फंदा से लटका दिया गया था़

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