रांची : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की चारा घोटाले के एक अन्य मामले में मुकदमा न चलाने की अपील आज यहां एक विशेष सीबीआई अदालत ने खारिज कर दी.एके मिश्र की विशेष सीबीआई अदालत ने आज चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार से फर्जी ढंग से 36 करोड रुपये निकालने के एक अन्य मामले में मुकदमा न चलाने की लालू प्रसाद यादव की याचिका खारिज कर दिया.
इससे पूर्व चाईबासा कोषागार से ही 37 करोड रुपये से अधिक की निकासी के एक मामले में लालू यादव को सीबीआई की एक अन्य अदालत ने पिछले वर्ष तीन अक्तूबर को सजा सुनायी थी.
लालू यादव ने अदालत से अपील की थी कि एक ही तरह के मामले में उनके खिलाफ दो या अधिक मामले नहीं चलाये जाये.
उन्होंने इस मामले में हाल में झारखंड उच्च न्यायालय से बिहार के दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को मिली राहत का भी उल्लेख किया, जिसमें उनके खिलाफ चारा घोटाले के चार मामलों को इसी आधार पर खारिज कर दिया गया था.
चारा घोटाले में लालू यादव एवं अन्य पर फर्जीवाडा करके 36 करोड रुपये सरकारी कोष से निकालने का आरोप है. लालू की ऐसी ही एक याचिका को एके राय की अदालत ने इस वर्ष एक जुलाई को खारिज कर दिया था. यह मामला देवघर से 96 लाख रुपये की अवैध निकासी से जुडा हुआ था.
लालू यादव को चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार से 37 करोड, 70 लाख रुपये अवैध ढंग से निकालने के मामले में तीन अक्तूबर को पांच वर्ष की सश्रम कारावास की सजा एक सीबीआई अदालत ने सुनाई थी.