प्रीति मामला: सीआइडी ने भी माना, तीनों युवक निर्दोष

Updated at : 27 Jun 2014 7:31 AM (IST)
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प्रीति मामला: सीआइडी ने भी माना, तीनों युवक निर्दोष

रांची: सीआइडी ने प्रीति केस की जांच पूरी कर ली है. हालांकि 15 फरवरी 2014 को बुंडू थाना क्षेत्र में एनएच के किनारे मिले महिला के शव की शिनाख्त अब तक नहीं हो पायी है. सीआइडी के एडीजी एसएन प्रधान ने बताया कि शव किस महिला का था, इसकी जांच जारी है. अब तक हुई […]

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रांची: सीआइडी ने प्रीति केस की जांच पूरी कर ली है. हालांकि 15 फरवरी 2014 को बुंडू थाना क्षेत्र में एनएच के किनारे मिले महिला के शव की शिनाख्त अब तक नहीं हो पायी है. सीआइडी के एडीजी एसएन प्रधान ने बताया कि शव किस महिला का था, इसकी जांच जारी है. अब तक हुई जांच के बारे में एडीजी श्री प्रधान ने बताया कि प्रीति के गायब होने, निदरेष युवकों को जेल भेजे जाने और इस मामले में शामिल पुलिस पदाधिकारियों की कार्यशैली पर जांच पूरी कर ली गयी है. सोमवार को डीजीपी के यहां मामले की समीक्षा है. समीक्षा बैठक में अब तक हुई जांच में आये तथ्यों की रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक को सौंपी जायेगी.

सूत्रों के मुताबिक सीआइडी ने जो रिपोर्ट तैयार की है, उसका आधार इस मामले में सामने आये लोगों का बयान है. सीआइडी की रिपोर्ट में बेकसूर युवकों को प्रताड़ित करने के मामले में भी मंतव्य दिया गया है. रिपोर्ट में सीआइडी ने जेल में बंद युवकों के बेकसूर होने के प्रमाण भी दिये हैं, जिसमें अमरजीत का घटना के वक्त मेन रोड की मोबाइल दुकान में होना, अजीत व अमरजीत का घटना की रात धुर्वा में ही एक शादी समारोह में होने के साक्ष्य दिये गये हैं. रिपोर्ट में प्रीति के माता-पिता की भूमिका का भी जिक्र है.

अमरजीत को परीक्षा देने की छूट
रांची: प्रीति मामले की सुनवाई अब प्रधान न्यायायुक्त की अदालत से स्थानांतरित होने के बाद महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट रीता मिश्र की अदालत में होगी. गुरुवार को बचाव पक्ष ने अदालत में आवेदन देकर अमरजीत यादव को परीक्षा देने की अनुमति देने की बात कही.

बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुनील पांडेय ने अदालत में कहा कि अमरजीत यादव को पीआर बांड पर छोड़ा जाये या फिर पुलिस कस्टडी में परीक्षा देने की अनुमति मिले, ताकि उसका आगे का जीवन सुधर सके. इस पर अदालत की ओर से जेल सुपरिटेंडेंट को निर्देश दिया गया है कि वह अमरजीत को परीक्षा देने की व्यवस्था करे. बचाव पक्ष ने परीक्षा के दौरान हथकड़ी नहीं लगाने का भी आग्रह किया था. अमरजीत को बीए पार्ट टू (इतिहास) की परीक्षा देनी है. वह 27 जून, दो जुलाई, सात जुलाई व 11 जुलाई को पुलिस कस्टडी में परीक्षा दे पायेगा. इस मामले में दो अन्य युवकों के मामले में सुनवाई अभी नहीं हुई है. मामले में अगली सुनवाई तीन जुलाई को होगी. तीन जुलाई को आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई होगी.

गौरतलब है कि 14 जून को प्रीति कुमारी के जिंदा होने का खुलासा हुआ था. उसके बाद से ही तीनों युवकों अमरजीत यादव, अजीत एवं अभिमन्यु के निदरेष होने की बात सामने आयी थी. प्रीति ने भी अदालत में दिये 164 के बयान में तीनों युवकों को निदरेष बताया था.

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