चिटफंड मामले में सीबीआइ व इडी स्टेटस रिपोर्ट दें
Updated at : 27 Oct 2018 1:04 AM (IST)
विज्ञापन

रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को चिटफंड कंपनियों द्वारा निवेशकों के जमा 100 करोड़ से अधिक की राशि हड़पने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए सीबीआइ व प्रवर्तन निदेशालय (इडी) को जांच से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट दायर करने […]
विज्ञापन
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में शुक्रवार को चिटफंड कंपनियों द्वारा निवेशकों के जमा 100 करोड़ से अधिक की राशि हड़पने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए सीबीआइ व प्रवर्तन निदेशालय (इडी) को जांच से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया.
खंडपीठ ने पूछा कि जांच की क्या स्थिति है. साथ ही खंडपीठ ने सेवी को रिपोर्ट दायर करने का निर्देश देते हुए पूछा कि कंपनियों द्वारा जुटाये गये फंड की राशि को कैसे वापस लिया जा सकता है. इस दिशा में क्या कार्रवाई कर सकते हैं, उसकी जानकारी देने को कहा. प्रतिवादी फाल्कन ग्रुप ऑफ कंपनीज कोलकाता व फाल्कन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया.
खंडपीठ ने यह भी कहा कि बिना कोर्ट की पूर्व अनुमति के अधिकारियों की चल-अचल संपत्ति की न तो बिक्री की जा सकेगी आैर न ही उसे हस्तांतरित ही किया जा सकेगा. प्रतिवादियों को 30 नवंबर तक जवाब दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई अब सात दिसंबर को होगी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




