दुष्कर्म के मामले में प्रेमी दोषी करार
Updated at : 31 Jul 2018 1:12 AM (IST)
विज्ञापन

रांची : एजेसी सह फास्ट ट्रैक कोर्ट एसके पांडे की अदालत ने दुष्कर्म मामले में आरोपी रांगा महतो उर्फ नंद किशोर महतो को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तिथि निर्धारित की है. मामले की सूचक अौर पीड़िता ने रांगा महतो के खिलाफ सोनाहातू थाना […]
विज्ञापन
रांची : एजेसी सह फास्ट ट्रैक कोर्ट एसके पांडे की अदालत ने दुष्कर्म मामले में आरोपी रांगा महतो उर्फ नंद किशोर महतो को दोषी करार दिया है. अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तिथि निर्धारित की है. मामले की सूचक अौर पीड़िता ने रांगा महतो के खिलाफ सोनाहातू थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पीड़िता ने पुलिस को दिये अपने बयान में बताया था कि रांगा महतो उसकी एक सहेली के घर आता जाता था. उसी क्रम में उससे दोस्ती हुई, जो प्रेम में बदल गयी.
एक दिन आरोपी ने पीड़िता से शादी का वादा कर उससे जबरदस्ती संबंध बनाये. फिर यह क्रम चार पांच महीने तक चला. 18 अप्रैल 2016 को आरोपी पीड़िता के पास आया अौर उसकी मांग में सिंदूर डाल दिया. फिर उसे एक मोबाइल दिया अौर शादी करने का वादा किया. दो दिनों के बाद जब पीड़िता ने रांगा को फोन किया तो उसका मोबाइल बंद मिला. संपर्क नहीं होने पर पीड़िता ने यह बात अपने माता-पिता को बतायी जिसके बाद थाना में मामला दर्ज कराया गया.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




