School reopen news : अब अभिभावकों का सहमति पत्र बच्चों के स्कूल जाने के लिए जरूरी नहीं

डीडीएमए की बैठक हुई थी जिसमें कोरोना पाबंदियों को लगभग खत्म करने की सलाह दी गयी है. डीडीएमए की बैठक के बाद नाइट कर्फ्यू को समाप्त कर दिया गया.
दिल्ली में अब बच्चों के ऑफलाइन क्लास के लिए अभिभावकों का सहमति पत्र जरूरी नहीं होगा, यह आदेश आज दिल्ली सरकार ने क्लास 10-12 तक के बच्चों के लिए जारी की है. कोरोना महामारी के बाद जब से स्कूल खुले हैं, बच्चों को स्कूल आने के लिए उनके अभिभावकों का सहमति पत्र जरूरी था, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है.
गौरतलब है कि 26 फरवरी को डीडीएमए की बैठक हुई थी जिसमें कोरोना पाबंदियों को लगभग खत्म करने की सलाह दी गयी है. डीडीएमए की बैठक के बाद नाइट कर्फ्यू को समाप्त कर दिया गया, साथ ही सार्वजनिक जगहों पर मास्क ना पहनने पर फाइन 2000 से घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है. दिल्ली में अब निजी कार में मास्क पहनना जरूरी भी नहीं रहा है.
Consent of parents for attending offline classes/exams will not be mandatory for students of classes 10 and 12: Government of Delhi pic.twitter.com/wD2444JzCq
— ANI (@ANI) March 1, 2022
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कोरोना संक्रमण के मामले कम होने पर कई राज्यों ने स्कूलों को खोल दिया है और साथ ही कई छूट भी दिये हैं. महाराष्ट्र सरकार ने भी स्कूलों को कोरोना पूर्व की स्थिति में खोलने को लेकर बैठक की थी और जल्दी ही वे इसपर विचार करेंगे. महाराष्ट्र सरकार के मंत्री उदय ठाकरे ने कहा कि हम चाहेंगे अब स्कूल पूरी क्षमता के साथ खुले और सभी बच्चे ऑफलाइन क्लास कर सकें.
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