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दिल्ली सेवा बिल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों दलीलें मिला कर दाखिल करें'

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण में निर्वाचित आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली सरकार की जगह उपराज्यपाल को वरीयता देने संबंधी केंद्र सरकार के कानून को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर बुधवार को दोनों पक्षों को दलीलें मिला कर दाखिल करने का आदेश दिया है.

By Aditya kumar
Updated Date
सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट
फोटो : सोशल मीडिया

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