Vehicle Location Tracking Device: सरकार का बड़ा फैसला, वीएलटीडी लगाए बिना बसों को अब नहीं मिलेगा परमिट

आपतियों के आपतिकर्ताओं के वाहनों के सभी मानकों यथा कर प्रतीक, दुरुस्ती प्रमाण पत्र, बीमा संबंधी कागजात, प्रदूषण प्रमाण पत्र, वीएलटीडी की सक्रियता, अवैध परिचालन आदि की भी जांच की गई
व्यवसायिक यात्री वाहनों में वीएलटीडी (व्हीकल लोकशन ट्रैकिंग डिवाइस) नहीं लगा है या वीएलटीडी लगाने के बाद वह सक्रिय नहीं है तो ऐसे वाहनों का परमिट जारी नहीं किया जायेगा। इस संबंध में राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की हुई बैठक में सभी परमिट के आवेदनकर्ताओं/आपतिकर्ताओं को निर्देश दिया गया है। बैठक में प्राप्त आपतियों के आपतिकर्ताओं के वाहनों के सभी मानकों यथा कर प्रतीक, दुरुस्ती प्रमाण पत्र, बीमा संबंधी कागजात, प्रदूषण प्रमाण पत्र, वीएलटीडी की सक्रियता, अवैध परिचालन आदि की भी जांच की गई। इसके साथ ही इन्हीं बिंदुओं के आधार पर परिमट के आवेदनों पर निर्णय लिया गया। परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बस मालिक/संचालकों द्वारा परमिट के शर्तों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है। इसका उल्लंघन किये जाने पर राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा बस का परमिट रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
राज्य परिवहन आयुक्त सह अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार डॉ आशिमा जैन की अध्यक्षता में राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक हुई। बैठक में अंतर्क्षेत्रीय मार्ग के तहत परमिट के लिए आये आवेदन पर सुनवाई की गई। रुट डायवर्ट कर बस का परिचालन, बिना परमिट अवैध परिचालन, प्रदूषण, इन्श्योरेंस और फिटनेस फेल वाहनों पर जुर्माना लगाया गया। बिना वीएलटीडी लगाए/सक्रिय नहीं रहने वाले वाहनों का परमिट तत्काल स्थगित करते हुए 15 दिनों के अंदर वाहन में वीएलटीडी स्थापित करने एवं उसे सक्रिय रहने संबंधित साक्ष्य समर्पित करने का निर्देश दिया गया।
राज्य परिवहन आयुक्त डॉ आशिमा जैन ने बताया कि परिमट निर्गमन हेतु सभी व्यवसायिक यात्री वाहनों में वीएलटीडी स्थापित होना एवं सक्रिय होना अनिवार्य किया गया है। बैठक में कोई भी नया परमिट बिना वीएलटीडी स्थापित एवं सक्रिय किये हुए स्वीकृत नहीं किया गया है। 15 दिनों के अंदर वाहन में वीएलटीडी सक्रिय नहीं होने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में आए आवेदकों/ आपतिकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि बसों पर परमिटधारी का नाम, पता, परमिट संख्या, परमिट की वैधता, इत्यादि अंकित करना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही मार्ग संख्या, प्रारंभ एवं गंतव्य स्थल के साथ बस के चालक एवं कंडक्टर का नाम तथा मोबाइल नंबर भी लिखना आवश्यक है। ऐसा नहीं किये जाने पर राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा बस का परमिट निलंबित/रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।
परमिटधारी वाहन द्वारा परमिट में उल्लेखित मार्ग के आरंभ एवं गंतव्य स्थल तक परिचालन किया जाना अनिवार्य होगा। परमिट में अंकित आरंभ एवं गतंव्य स्थल तक परिचालन नहीं करना परमिट की शर्तों का उल्लंघन है। स्टेज कैरेज वाहन का परिचालन स्वीकृत समय-सारणी के अनुरुप निर्धारित मार्ग पर नियमित रुप से किया जायेगा। स्टेज कैरेज (यात्री बस) परमिट प्राप्त वाहनों का परिचालन स्कूल बस के रुप में करना या वाहन से व्यवसायिक उपयोग हेतु सामान ढ़ोना/छत पर रखना प्रतिबंधित है।
Also Read: Bihar weather update: माॅनसून जाने में अभी कितना लगेगा समय, जानिए दुर्गापूजा में कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम
– गति सीमा/देय कर के संबंध में तथ्य छुपाने या उल्लंघन का कोई मामला प्रकाश में आता है तो डिफॉल्टर वाहन के परमिट को निलंबित/रद्द कर दिया जायेगा एवं वाहन मालिक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
– किसी बैनर/कंपनी/लोगो/परिवार के सदस्य के किसी वाहन के टैक्स डिफॉल्टर होने, दुरुस्ती, बीमा, प्रदूषण संबंधी कागजात वैध नहीं होने या अधिरोपित जुर्माना जमा नहीं करने पर उस बैनर/कंपनी/लोगो/परिवार के अन्य वाहनों के पक्ष में निर्गत परमिटों को रद्द/निलंबित करने की कार्रवाई की जाएगी।
– वाहन मालिक द्वारा परमिट प्राप्त करने के बाद आवृत वाहन की आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
– 15 वर्ष से अधिक आयु के पुराने बसों का पटना नगर निगम, दानापुर नगर परिषद्, फुलवारी शरीफ नगर परिषद् गया एवं मुजफ्फरपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में परिचालन नहीं किया जायेगा।
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




