मानकों का नहीं हो रहा पालन

Updated at : 27 May 2017 8:06 AM (IST)
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मानकों का नहीं हो रहा पालन

अनदेखी. नियमों की धज्जियां उड़ा कर चलायी जा रहीं बसें हाजीपुर : सूबे के सभी राष्ट्रीय उच्च पथों,राज्य उच्च पथों व अन्य सड़कों पर चलने वाली बसों एवं यात्री वाहनों के परिचालन मामले में तय सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा. इसका ताजा उदाहरण बीते दिनों पटना से शेखपुरा जा रही एक यात्री बस […]

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अनदेखी. नियमों की धज्जियां उड़ा कर चलायी जा रहीं बसें
हाजीपुर : सूबे के सभी राष्ट्रीय उच्च पथों,राज्य उच्च पथों व अन्य सड़कों पर चलने वाली बसों एवं यात्री वाहनों के परिचालन मामले में तय सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा. इसका ताजा उदाहरण बीते दिनों पटना से शेखपुरा जा रही एक यात्री बस में आग लगने से आठ यात्रियों का जिंदा जल जाना है.
मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है. यात्रा के दौरान हरनौत बाजार में बस में आग लगने से हुई थी घटना. जिला परिवहन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार यात्रियों की यात्रा के दौरान सुरक्षा को लेकर कई मानक तय किये गये हैं. जिनके अनुपालन में कोताही बरतने वाले वाहन मालिकों व चालकों के लिए दंड का प्रावधान है. बावजूद इसके जिले की सड़कों पर चलने वाली बसों एवं अन्य यात्री वाहनों के मामले में इसका आंशिक ध्यान भी बस मालिकों एवं चालकों द्वारा नही रखा जाता है.
मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, एमवीआइ और परिवहन विभाग सुस्ती बरत रहा है. सड़कों पर बिना सुरक्षा मानकों एवं शर्तों का अनुपालन किये ही निर्बाध रूप से यात्री वाहनों का परिचालन हो रहा है. बसों व अन्य यात्री वाहनों पर विस्फोटक सामान व अति ज्वलनशील पदार्थों को लेकर सफर करने की मनाही है. रूट व दूरी के आधार पर नियमों के अनुपालन का निर्देश दिया गया है. जानकारी के अनुसार सड़क हादसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दे रखे हैं. हाइपावर कमेटी बनायी गयी है. सुरक्षा मानकों के अनुपालन में गड़बड़ी की मॉनीटरिंग कमेटी द्वारा प्रत्येक तीन माह पर समीक्षा की जाती है.
वाहनों की हो रही निगरानी
सड़कों पर चलने वाली बसों व अन्य छोटे-बड़े यात्री वाहनों की निगरानी एमवीआइ एवं जिला परिवहन विभाग द्वारा की जाती है. वाहनों की जांच व सुरक्षा मानकों का अनुपालन दोनों के निगरानी की जिम्मेवारी इन दोनों की है. मानकों एवं शर्तों के विरुद्ध सड़कों पर वाहन लेकर चलने वाले चालकों व मालिकों पर कड़ी कार्रवाई की जाती है.
वरुण कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, वैशाली
इन शर्तों के साथ वाहनों को मिलता है परमिट
बसों में आपातकालीन दरवाजा हो और उसमें प्राथमिक उपचार का साधन मौजूद हो तभी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सड़कों पर चलने की उन्हें अनुमति देता है. वाहनों का मेंटनेंस,ओवर लोडिंग आदि की गंभीर निगरानी किये जाने का प्रावधान है. वाहनों में प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल पर जुर्माने का प्रावधान है. फिर भी अधिकांश वाहन प्रेशर हार्न का इस्तेमाल करते देखे जाते हैं.
वाहनों की समय-समय पर चेकिंग करने के प्रावधान का अनुपालन भी कम ही हो रहा है. इन शर्तों के अनुपालन में कोताही बरतते हुए पकड़े जाने पर प्रत्येक के लिए एक हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है. सुरक्षा मानकों के साथ खिलवाड़ कर सड़कों पर वाहन लेकर चलने वाले चालकों के लाइसेंस रद्द करने का नियम है.
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