हत्या के मामले में एक आरोपित दोषी करार

Updated at : 20 Nov 2016 5:29 AM (IST)
विज्ञापन
हत्या के मामले में एक आरोपित दोषी करार

हाजीपुर : पांच वर्ष पूर्व हत्या के मामले में एक अभियुक्त दोषी करार दिया गया. शनिवार को अपर चतुर्थ न्यायधीश भोला नाथ तिवारी सुनवाई करते हुए पटना जिले के मोकामा थाना क्षेत्र स्थित शिव नगर गांव के राकेश कुमार के हत्या के मामले में दोषी करार दिया. मामला नगर थाने के हाजीपुर स्टेशन रोड स्थित […]

विज्ञापन

हाजीपुर : पांच वर्ष पूर्व हत्या के मामले में एक अभियुक्त दोषी करार दिया गया. शनिवार को अपर चतुर्थ न्यायधीश भोला नाथ तिवारी सुनवाई करते हुए पटना जिले के मोकामा थाना क्षेत्र स्थित शिव नगर गांव के राकेश कुमार के हत्या के मामले में दोषी करार दिया. मामला नगर थाने के हाजीपुर स्टेशन रोड स्थित श्याम होटल में 17 दिसंबर 2011 को हत्या कर होटल के कमरे में तनुजा कयाल नामक लड़की की हत्या कर दी गयी

थी. जिसे दूसरे दिन होटल के कमरे में सफाई कर्मी साफ करने गये तो कमरे में मृत लाश को देखा. जिसे देख कर सफाई कर्मी ने होटल मैनेजर को जानकारी दी. जानकारी मिलने के बाद मैनेजर चुन्नू कुमार के फर्द बयान पर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इस मामले की सुनवाई एपीपी शब्द कुमार ने किया. सजा के बिंदु पर अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन