हाजीपुर : जिला अपर सत्र न्यायाधीश पदमा कुमारी चौबे ने छह वर्ष पूर्व हत्या के मामले में एक को दोषी करार दिया है. घटना जुड़ावनपुर के राघोपुर पश्चिमी में 25 मार्च 2010 को हुई थी.
जिसमें राजेश कुमार सिंह को उनके अपने भाई राकेश कुमार, चचेरे भाई के साथ राम नवमी मेला देखने जा रहे थे. उसी समय रास्ते में गांव के ही कालेश्वर राय, भुनेश्वर राय, चंदेश्वर राय, लक्ष्मण राय, विजय राय ने घेर लिया. आरोपितों ने उसी समय राजेश को गोली मार दी जिससे उसकी मौत वहीं पर हो गयी. मामले में एक आरोपित कालेश्वर राय को दोषी करार दिया गया है.