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रामदेवन हत्याकांड में अनिल शर्मा हुए रिहा

हाजीपुर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश नारायण मिश्रा ने लगभग 23 वर्ष पूर्व जिले के चर्चित राजद नेता रामदेवन राय हत्याकांड के अप्राथमिकी अभियुक्त अनिल शर्मा को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया. मालूम हो कि, 6 मार्च 1993 की अहले सुबह रामदेवन राय को स्टेशन चौक पर गोली मार कर […]

हाजीपुर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेश नारायण मिश्रा ने लगभग 23 वर्ष पूर्व जिले के चर्चित राजद नेता रामदेवन राय हत्याकांड के अप्राथमिकी अभियुक्त अनिल शर्मा को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया. मालूम हो कि, 6 मार्च 1993 की अहले सुबह रामदेवन राय को स्टेशन चौक पर गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी.

गोलीबारी की इस घटना में उनके एक रिश्तेदार दिलीप राय गंभीर रूप से घायल हो गये थे. श्री राय के छोटे भाई राजकिशोर राय के बयान पर नगर थाने में कांड स. 71/93 के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी. इसमें राजेंद्र राय, नित्यानंद राय, चंद्रकेत राय, बिनोद राय एवं चार-पांच अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई थी. पुलिस ने अनुसंधान के दौरान अप्राथमिकी अभियुक्त के रूप में संजय सिंह, अमित शर्मा, दिलीप ठाकुर, सुनील सिंह, अनिल साह, वीरेंदर साह एवं अरुण चौधरी को नामजद किया गया था. एक आरोपित अनिल साह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था. वहीं चंद्रकेत राय को सजा हुई थी.

अन्य आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने पूर्व में ही बरी कर दिया था. गुरुवार को रामदेवन हत्याकांड मामले में संदेह का लाभ देते हुए न्यायाधीश ने अनिल शर्मा की रिहाई कर दी.
23 साल पहले स्टेशन चौक पर हुई थी हत्या
मिला संदेह का लाभ

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