हत्या के जुर्म में चार लोग दोषी करार

Updated at : 02 Jul 2016 7:14 AM (IST)
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हत्या के जुर्म में चार लोग दोषी करार

18 नवंबर, 2011 की थी घटना हाजीपुर : भैंस खरीदने के लिए दिया गया पैसा वापस मांगने पर अपने ही फरीक द्वारा लाठी-डंडे से पीट कर हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने चार को दोषी करार दिया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ भोला नाथ तिवारी ने सत्र वाद संख्या-326/11 के […]

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18 नवंबर, 2011 की थी घटना
हाजीपुर : भैंस खरीदने के लिए दिया गया पैसा वापस मांगने पर अपने ही फरीक द्वारा लाठी-डंडे से पीट कर हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने चार को दोषी करार दिया है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ भोला नाथ तिवारी ने सत्र वाद संख्या-326/11 के अंतर्गत पातेपुर थाना कांड संख्या-150/10 की सुनवाई के बाद नामजद आठ अभियुक्तों में से चार को भादवि की धारा-302/34 के अपराध का दोषी करार दिया जबकि चार को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.
क्या थी घटना : पातेपुर थाना क्षेत्र के मउड़ा बुजुर्ग गांव निवासी महेंद्र राय ने अपने फरीक को भैंस खरीदने के लिए 10 हजार रुपये उधार पूर्व में दिये थे. 18 नवंबर, 2011 को जब वे उनसे अपना पैसा मांगने गये, तो उनलोगों ने उन्हें लाठी-डंडे से पीटकर जख्मी कर दिया.
इसके बाद उन्हें इलाज के लिये समस्तीपुर ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उन्हें पीएमसीएच रेफर कर दिया. इलाज के दौरान घटना के दूसरे दिन पीएमसीएच में उनकी मृत्यु हो गयी थी. इस मामले में मृतक महेंद्र राय के पुत्र के बयान पर पुलिस ने उसी गांव के लखनदेव राय, रामपुकार राय, मनोज राय, विश्वनाथ राय, रीना देवी, अनीता देवी, सविता देवी और लालपरी देवी के विरुद्ध गाली-गलौज और मारपीट एवं हत्या की प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
क्या है निर्णय : मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक शब्द कुमार ने न्यायालय में चार साक्षियों के साक्ष्य कराये. साक्षियों के बयान और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने लखनदेव राय, राम पुकार राय, विश्वनाथ राय और मनोज राय को भादवि की धारा-302, 34 के अपराध का दोषी पाया और सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 12 जुलाई को तिथि निर्धारित की है. सभी चार महिला अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.
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