पत्नी के हत्यारे को सश्रम उम्रकैद

Updated at : 01 Jul 2016 6:12 AM (IST)
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पत्नी के हत्यारे को सश्रम उम्रकैद

सितंबर, 2014 में विवाहिता को जला कर मार दिया था पति ने हाजीपुर : जिला एवं सत्र न्यायधीश एके जैन ने वैशाली थाना क्षेत्र के जतकौली गांव निवासी दहाउर ठाकुर के पुत्र सुनील ठाकुर को पत्नी को जला कर मार दिये जाने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. वैशाली थाना कांड संख्या-136/14 […]

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सितंबर, 2014 में विवाहिता को जला कर मार दिया था पति ने

हाजीपुर : जिला एवं सत्र न्यायधीश एके जैन ने वैशाली थाना क्षेत्र के जतकौली गांव निवासी दहाउर ठाकुर के पुत्र सुनील ठाकुर को पत्नी को जला कर मार दिये जाने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. वैशाली थाना कांड संख्या-136/14 की सुनवाई सत्र वाद संख्या-383/16 के अंतर्गत करते हुए न्यायालय ने दहेज हत्या के आरोप में दर्ज प्राथमिकी को हत्या का मामला पाया और आजीवन सश्रम कारावास की सुनायी.
क्या थी घटना
मुजफ्फरपुर के कांटी थाना अंतर्गत साइन छपरा गांव निवासी दिनेश्वर ठाकुर की पुत्री स्वीटी उर्फ रूबी देवी की शादी 17 जून, 2012 को वैशाली थाने के जतकौली गांव निवासी सुनील ठाकुर के साथ हुई थी. शादी के बाद से दहेज में एक बाइक, सोने की चेन और नकद 50 हजार की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा. अंतत: सितंबर, 2014 में उसे जला कर मार दिया गया. इस मामले में मृतका के भाई आनंद कुमार के बयान पर वैशाली पुलिस ने मृतका के पति सुनील ठाकुर, भैंसुर अनील ठाकुर और गोतनी अनिता देवी के विरुद्ध अनुसंधान प्रारंभ की और तीनों के विरुद्ध घटना को सत्य पाते हुए आरोप पत्र समर्पित किया.
क्या है निर्णय
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक वीरेंद्र नारायण सिंह ने न्यायालय में कुल नौ साक्षियों के साक्ष्य कराये. अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में पेश साक्ष्यों ने दहेज हत्या के इस मामले को हत्या के मामले में परिवर्तित कर दिया. साक्ष्यों और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने मृतका के पति सुनील ठाकुर को भादवि की धारा-302 और 201 के अपराध का दोषी पाया. गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने भादवि की धारा 302 के अपराध के लिए आजीवन सश्रम कारावास और 201 के अपराध के लिए दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी.
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