हत्या के जुर्म में पति पत्नी दोषी करार
Updated at : 24 Jun 2016 5:00 AM (IST)
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भैंस खरीदने के बहाने घर से बुला कर ले जाकर की थी हत्या सजा के बिंदु पर 28 को होगी सुनवाई हाजीपुर : जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र के राघोपुर गांव निवासी जगदीश राय को भैंस खरीदने के बहाने घर से बुला कर ले जाकर हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने उसी गांव के […]
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भैंस खरीदने के बहाने घर से बुला कर ले जाकर की थी हत्या
सजा के बिंदु पर 28 को होगी सुनवाई
हाजीपुर : जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र के राघोपुर गांव निवासी जगदीश राय को भैंस खरीदने के बहाने घर से बुला कर ले जाकर हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने उसी गांव के पति-पत्नी को दोषी करार दिया है. जुड़ावनपुर थाना कांड संख्या-95/11 की सुनवाई सत्र वाद संख्या-235/13 के अंतर्गत करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय वेणी माधव पांडेय ने मामले के नामजद अभियुक्त राजेंद्र महतो और उसकी पत्नी सुनयना देवी को भादवि की धारा 302 के अपराध का दोषी करार दिया. सजा के बिंदु पर 28 जून को सुनवाई होगी.
क्या थी घटना : जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र के राघोपुर गांव निवासी जगदीश राय नौ दिसंबर 2011 को दिन के बारह बजे अपने घर पर थे कि गांव के ही राजेंद्र महतो आया और भैंस खरीदने के बहाने बुला कर ले गये. उनके पास 20 हजार रुपये थे और पांच हजार रुपये पत्नी ने दिये. 25 हजार रुपये लेकर वे राजेंद्र महतो के साथ चले गये. दिन के तीन बजे उनकी पत्नी को सूचना मिली कि गांव के बीनटोलिया में उसके पति की हत्या हो गयी है.
जब वह राजेंद्र महतो के घर पहुंची, तो देखा कि हाथ-पैर बांध कर उन्हें चौकी पर डाला गया है और उसे देखते ही वहां खड़े पांच लोग भागने लगे. जब नजदीक गयी, तो देखा कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है. इस मामले में मृतक की पत्नी सोना देवी के बयान पर कांड संख्या-95/11 दर्ज कर पुलिस ने मामले का अनुसंधान प्रारंभ किया और मामले में चार के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया.
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