डकैती की योजना बनाने के दोषी को चार साल की सजा
Updated at : 31 May 2016 5:14 AM (IST)
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हाजीपुर : डकैती की योजना बनाने के दोषी को न्यायालय ने चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश अष्टम ब्रजेश नारायण मिश्र ने नगर थाना कांड संख्या-648/12 की सुनवाई सत्र वाद संख्या-79/13 के अंतर्गत करते हुए यह सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक […]
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हाजीपुर : डकैती की योजना बनाने के दोषी को न्यायालय ने चार साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश अष्टम ब्रजेश नारायण मिश्र ने नगर थाना कांड संख्या-648/12 की सुनवाई सत्र वाद संख्या-79/13 के अंतर्गत करते हुए यह सजा सुनायी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक ख्वाजा हसन खान ने पैरवी की जबकि सफाई पक्ष की ओर से अधिवक्ता जगरनाथ कुमार ज्वाला ने पैरवी की.
क्या थी घटना : नगर के डाकबंगला रोड स्थित मछली मंडी के निकट 6 नवंबर, 2011 को आठ-दस संदिग्ध युवकों को खड़ा देख तत्कालीन नगर थानाध्यक्ष कृष्ण मुरारी गुप्ता ने पुलिस बल के साथ वहां दबिश दी. लेकिन पुलिस की गाड़ी देखते ही सभी संदिग्ध युवक वहां से भागने लगे. पुलिस ने खदेड़ कर एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से लोडेड पिस्टल और कारतूस बरामद की थी. पूछताछ के दौरान पकड़े गये युवक ने अपने आपको मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थानांतर्गत पुरुषोत्तमपुर गांव निवासी मो यासीन का पुत्र मो कलाम बताया था.
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