सात को आजीवन कारावास
Updated at : 17 May 2016 5:33 AM (IST)
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ईंट से कूच कर मार डालने का मामला हाजीपुर : अपनी चचेरी बहन के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर अाततायियों द्वारा ईंट से कूच कर मार डालने के मामले में दोषी सभी सात अभियुक्तों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. महुआ बाजार के पातेपुर रोड स्थित फुदेनी चौक पर 4 मई, […]
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ईंट से कूच कर मार डालने का मामला
हाजीपुर : अपनी चचेरी बहन के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर अाततायियों द्वारा ईंट से कूच कर मार डालने के मामले में दोषी सभी सात अभियुक्तों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. महुआ बाजार के पातेपुर रोड स्थित फुदेनी चौक पर 4 मई, 96 को हुई इस हत्या के बाद दर्ज थाना कांड संख्या-86/96 की सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम कन्हैया राम ने इस मामले के सात आरोपितों को दोषी करार दिया था. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रवि शंकर कुमार ने न्यायालय में 11 साक्ष्य प्रस्तुत किया. साक्षियों के बयान एवं दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने सातों दोषी अभियुक्तों आजीवन सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया.
मृतक के परिजनों को मिलेगा 1.75 लाख रुपये : सभी सात अभियुक्तों द्वारा भुगतान की अर्थदंड की राशि मृतक के परिजनों को दी जायेगी. न्यायालय ने सभी सात अभियुक्तों को 25-25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर सभी को अतिरिक्त चार माह कारावास की सजा भुगतनी होगी.
क्या है निर्णय
सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने सभी सात आरोपितों को भादवि की धारा 302/34 के अपराध के लिए आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर चार माह अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी.
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