दुष्कर्म के आरोपित को 10 साल सश्रम कारावास

Updated at : 12 May 2016 6:46 AM (IST)
विज्ञापन
दुष्कर्म के आरोपित को 10 साल सश्रम कारावास

हाजीपुर : किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपित को न्यायालय ने 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. इस मामले के एकमात्र आरोपित मुकेश गोस्वामी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशप्रथम सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश एसके झा के न्यायालय ने भादविकी धारा-376 एवं 341 के अपराध के लिए 10-10 साल सश्रमकारावास की सजा […]

विज्ञापन

हाजीपुर : किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपित को न्यायालय ने 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. इस मामले के एकमात्र आरोपित मुकेश गोस्वामी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशप्रथम सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश एसके झा के न्यायालय ने भादविकी धारा-376 एवं 341 के अपराध के लिए 10-10 साल सश्रमकारावास की सजा सुनाई. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

न्यायालय ने सरकार से पीड़िता को 50 हजार रुपये की सहायता राशि देने का आदेश दिया है. बेलसर ओपी क्षेत्र के नगवां गांव में 14 वर्षीया एक किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने एक को दोषी करार दिया है. विदित हो कि 28 जून, 2014 को गांव के एक घर में घुस कर उसी गांव के मुकेश गोस्वामी ने एक किशोरी से तब दुष्कर्म किया था, जब उसके मां-बाप, जो चूड़ीहार का काम करते हैं, घर से बाहर थे.
घटना के बाद पीड़िता की मां के बयान पर बेलसर पुलिस ने वैशाली थाना कांड संख्या-155/14 दर्ज कर मामले का अनुसंधान प्रारंभ किया
था. मामले की सुनवाई के दौरान पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक मनोज शर्मा ने कई साक्ष्य कराये.
अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में पेश साक्ष्य और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश एसके झा के न्यायालय ने मुकेश गोस्वामी को भादवि की धारा-376 एवं 341 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के अपराध का दोषी पाया था और बुधवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई के बाद सजा सुनाई.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन