दुष्कर्म मामले में एक दोषी करार

Updated at : 08 May 2016 1:56 AM (IST)
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दुष्कर्म मामले में एक दोषी करार

हाजीपुर : बेलसर ओपी क्षेत्र के नगवां गांव में एक 14 वर्षीया किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने एक को दोषी करार दिया है. विदित हो कि 28 जून, 2014 को गांव के एक घर में घुस कर उसी गांव के मुकेश गोस्वामी ने एक किशोरी से तब दुष्कर्म किया था जब […]

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हाजीपुर : बेलसर ओपी क्षेत्र के नगवां गांव में एक 14 वर्षीया किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने एक को दोषी करार दिया है.

विदित हो कि 28 जून, 2014 को गांव के एक घर में घुस कर उसी गांव के मुकेश गोस्वामी ने एक किशोरी से तब दुष्कर्म किया था जब उसके मां-बाप जो चुड़िहार का काम करते हैं घर से बाहर थे. घटना के बाद पीड़िता की मां के बयान पर बेलसर पुलिस ने वैशाली थाना कांड संख्या-155/14 दर्ज कर मामले की जांच प्रारंभ की थी. मामले की सुनवाई के दौरान पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक मनोज शर्मा ने कई साक्ष्य उपलब्ब्ध कराये.
अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में पेश साक्ष्य और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश एसके झा के न्यायालय ने मुकेश गोस्वामी को भादवि की धारा-376 एवं 341 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के अपराध का दोषी पाया. सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 11 मई की तिथि निर्धारित की गयी है.
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