लापरवाही. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राज्य सरकार ने जारी किया था आदेश

Updated at : 26 Feb 2016 1:25 AM (IST)
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लापरवाही. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राज्य सरकार ने जारी किया था आदेश

सरकारी भूमि व सड़कों से नहीं हटा अवैध कब्जा ! सरकारी भूमि और सड़कों पर किये गये अवैध कब्जे एवं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में भी निचले स्तर के अधिकारी पूरी तरह सुस्ती बरत रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिहार सरकार ने सभी समाहर्ता को ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया […]

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सरकारी भूमि व सड़कों से नहीं हटा अवैध कब्जा !

सरकारी भूमि और सड़कों पर किये गये अवैध कब्जे एवं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में भी निचले स्तर के अधिकारी पूरी तरह सुस्ती बरत रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिहार सरकार ने सभी समाहर्ता को ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया था. यह आदेश भी दो साल से रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया.
हाजीपुर : जिले के विभिन्न हिस्सों में सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के आदेश यहां वर्षों से धूल फांक रहा है. इसे प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मियों की अक्षमता कहें या लापरवाही! जो भी हो, सच तो यही है कि इससे सार्वजनिक हितों का भारी नुकसान हो रहा है. जिले के जंदाहा, महुआ, भगवानपुर और हाजीपुर सदर अंचल क्षेत्र की सरकारी जमीन एवं सड़कों पर अतिक्रमण को हटाने के सरकारी आदेश सरकार की फाइलों में ही बंद है. क्राइम चेक ऑर्गेनाइजेशन के उपाध्यक्ष चितरंजन प्रसाद सिंह की शिकायत पर सुनवाई लेते हुए भूमि सुधार विभाग ने इन क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था.
किसी अंचल ने नहीं किया आदेश पर अमल : सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए राज्य सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 24 जुलाई ,2013 को सभी जिलों को यह निर्देश दिया था कि सामुदायिक उपयोग की जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त करायें. विभाग ने स्पष्ट कहा था कि निहित स्वार्थों के चलते या दबंगों द्वारा जहां कहीं भी सार्वजनिक हित की जमीन पर कब्जा है, वहां के निवासियों के अधिकारों और सुविधाओं का हनन हो रहा है.
विभाग के प्रधान सचिव द्वारा जारी निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन की भूमि सुधार शाखा ने संबंधित क्षेत्रों के भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को चिह्नित भू-खंडों को अतिक्रमण मुक्त कराने के आदेश दिये थे. दो साल पहले 23 नवंबर, 2013 को जारी यह आदेश 30 जनवरी, 2016 तक कई बार दुहराये जा चुके हैं. किसी भी अंचल में इन आदेशों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिले में अतिक्रमित बिहार गैरमजरूआ जमीन एवं सड़क की जमीन से अतिक्रमण हटा कर उन्हें सर्वसुलभ बनाने के यह आदेश आज तक फाइलों में दबे पड़े हैं.
इन जगहों पर हैं अतिक्रमण हटाने का आदेश
जंदाहा अंचल में :
चकसोहावली गांव में ब्रह्मस्थान एवं पोखर की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा.
यदुनंदनपुर गांव में सड़क और गैरमजरूआ जमीन पर जबरदस्ती दखल कब्जा.
यदुनंदनपुर गांव में रैयती निजी जमीन में जबरदस्ती सड़क बनाने का मामला.
महिपुरा गांव में गैरमजरूआ जमीन और सड़क की जमीन पर अवैध कब्जा.
हाजीपुर अंचल में
कुतुबपुर कोठी गांव में गैरमजरूआ जमीन, ब्रह्मस्थान एवं सड़क का अतिक्रमण.
दिग्धी अदलपुर गांव में प्राथमिक विद्यालय की जमीन का अतिक्रमण का मामला.
चंद्रालय, गुड़मिया एवं एकारा गांव में सड़क एवं सरकारी गैरमजरूआ जमीन पर अवैध कब्जा.
वाजितपुर गांव में गैरमजरूआ सरकारी जमीन पर लंबे समय से जारी अवैध कब्जा.
महुआ अंचल में
जलालपुर गंगटी गांव में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने और कार्रवाई करने का आदेश.
भगवानपुर अंचल के बोआरिया गांव में महादलितों को आवंटित सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा.
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