वैशाली धूम्रपानमुक्त जिला घोषित

हाजीपुर : तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 की धारा चार के अंतर्गत वैशाली जिले को धुम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया. समाहरणालय परिसर स्थित सभाकक्ष में आयोजित बैठक में जिला पदाधिकारी, उपविकास आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला नोडल पदाधिकारी एवं जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से यह घोषणा पत्र जारी किया […]
हाजीपुर : तंबाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 की धारा चार के अंतर्गत वैशाली जिले को धुम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया. समाहरणालय परिसर स्थित सभाकक्ष में आयोजित बैठक में जिला पदाधिकारी, उपविकास आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला नोडल पदाधिकारी एवं जिला जनसंपर्क पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से यह घोषणा पत्र जारी किया गया.
बैठक को संबोधित करते हुए जिला पदाधिकारी ने विस्तार से तंबाकू के दुष्प्रभावों और इससे होनेवाली बीमारियों की चर्चा की. अपने संबोधन में अनुमंडल पुलस पदाधिकारी ने तंबाकू अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न अपराधों के लिए सजा के प्रावधानों की जानकारी दी. बैठक के बाद सिविल सर्जन वैशाली के नेतृत्व में जागरूकता रैली निकाली गयी,
जो समाहरणालय परिसर से निकल कर रेलवे स्टेशन पहुंच कर समाप्त हो गयी. रैली में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, वरीय उपसमाहर्ता जफर आलम, नोडल पदाधिकारी डाॅ अनिल कुमार शर्मा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक मणि भूषण झा आदि शामिल थे.
तंबाकू मुक्त जिला घोषित होने के बाद सार्वजनिक स्थानों यथा सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य संस्थान, शिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, रेलवे स्टेशन आदि पर धुम्रपान करना निषेधतथा इसके उल्लंघन पर दो सौ रुपये का जुर्माना किया जायेगा. इस अधिनियम के अंतर्गत तंबाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर प्रतिबंध है
और दोषी पाये जाने पर एक से पांच साल की सजा या एक से पांच हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है. 18 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय अपराध है और दुकान पर इसका बोर्ड लगाना अनिवार्य है.
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