हाजीपुर : बिहार के हाजीपुर में एडीजे वन सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश कन्हैया राम ने लगभग तीन वर्ष पूर्व महनार थाना क्षेत्र में सात वर्षीया मासूम से दुष्कर्म मामले में एक आरोपित को मंगलवार को 12 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 90 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट ने अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने का निर्देश दिया है. मालूम हो कि महनार थाना क्षेत्र में 25 मई, 2016 को सात वर्षीया एक मासूम को उसके घर से अगवा कर आरोपित ने अपने बथान पर ले जाकर दुष्कर्म किया था. दुष्कर्म की घटना के बाद आरोपित मौके से भाग निकला था.
पीड़िता ने किसी तरह अपने घर जाकर घटना की जानकारी अपने चाचा और दादी को दी. घटना के दिन पीड़िता के माता-पिता उसके ननिहाल गये हुए थे. घटना की जानकारी होने पर पीड़िता को लेकर उसके चाचा और दादी ने महनार थाने में शिकायत की. इस मामले में मुख्तारपुर निवासी शिवदुलार सिंह को आरोपित किया गया था. पुलिस ने इस मामले में 27 मई, 2016 को आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करनी शुरू कर दी. पुलिस की दबिश से घबरा कर आरोपित ने हाजीपुर कोर्ट में 30 मई सरेंडर कर दिया. उस वक्त से आरोपित जेल में ही बंद है.
इसी मामले में विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा की ओर से आठ गवाह और बचाव पक्ष की ओर से पेश एक गवाह की गवाही के बाद कोर्ट ने आरोपित को 16 जनवरी, 18 को दोषी ठहराया था. मालूम हो कि घटना के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तहत पीड़िता के परिजन को 3.75 लाख रुपये दिये गये थे. परिजनों ने विशेष लोक अभियोजक के माध्यम से इस मामले में ज्यादा-से-ज्यादा मुआवजा देने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया है.
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