हाजीपुर : वैशाली जिले के राजद विधान पार्षद सुबोध राय के खिलाफ सीजीएम कोर्ट ने गैर जमानतीय वारंट जारी किया है. कोर्ट सूत्रों के अनुसार नगर थाने के बागमल्ली मुहल्ला निवासी सुभाष कुमार निराला ने वर्ष 2014 में सुबोध राय के खिलाफ नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
दर्ज प्राथमिकी में शराब का धंधा करने के एवज में पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया था. इस मामले में नगर पुलिस ने सुबोध राय के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल की थी. मालूम हो कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था. लेकिन, कोर्ट व पुलिस की प्रक्रिया जारी रही. इस मामले में आरोपित सुबोध राय की उपस्थिति दर्ज नहीं होने के कारण सीजीएम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद गैरजमानतीय वारंट जारी कर दिया है.