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तीन अभियुक्तों को मिली 15-15 वर्ष की सजा

Updated at : 15 Oct 2025 5:55 PM (IST)
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तीन अभियुक्तों को मिली 15-15 वर्ष की सजा

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम की अदालत ने सुनायी सजा

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– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम की अदालत ने सुनायी सजा सुपौल. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम सह विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सुनील कुमार तृतीय ने रतनपुरा थाना कांड संख्या 14/2023 से संबंधित एनडीपीएस केस संख्या 15/2023 में विचारण के पश्चात तीन अभियुक्तों रंजीत कुमार मेहता, अनिल सादा एवं देवचन्द्र सादा को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी)(ii)(सी)/29 के तहत 15-15 वर्ष की सजा सुनायी. इसके अलावे डेढ़ लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 06 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. गौरतलब है कि उक्त मामले में न्यायालय ने 08 अक्टूबर को दोषी करार दिया था, जबकि बुधवार को मामले में सजा सुनायी गयी. जानकारी के अनुसार उक्त मामले में एक अन्य अभियुक्त इंजीत कुमार मुखिया को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कार्यवाही सुपौल पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं कुशल नेतृत्व में की गई. कांड के सूचक विकास चन्द्र विश्वास (एसएसबी 45वीं वाहिनी, वीरपुर) तथा छापामारी दल के सदस्य राकेश कुमार, पंकज कुमार यादव और कृष्ण कुमार सिंह (वीरपुर) ने गवाही दी. विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र कामत ने अभियोजन पक्ष की ओर से बहस की.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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RAJEEV KUMAR JHA

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By RAJEEV KUMAR JHA

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