– मंगलवार को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ष्ष्ठम सह विशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैसला – पीड़िता को कोर्ट ने पांच लाख रुपए देने का दिया आदेश – तीन जुलाई 2020 को नाबालिग से दुष्कर्म की घटना को दिया गया था अंजाम सुपौल. राघोपुर थाना कांड संख्या 159/20 पॉक्सो वाद संख्या 34/20 की सुनवाई के दौरान जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्टम सह विशेष न्यायाधीश संतोष कुमार दूबे की अदालत ने मंगलवार को एक दोषी को भादवि की धारा 376 (एबी) और पॉक्सो की धारा 4 तथा 6 के तहत 25 वर्ष का सश्रम कारावास व 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. राघोपुर थाना क्षेत्र के रामविशनपुर वार्ड 7 निवासी दोषी शंभू मुखिया के खिलाफ नाबालिग पीड़िता की मां ने दुष्कर्म किए जाने का मामला दर्ज कराया था. जुर्माने की राशि नहीं जमा करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी. सभी सजाएं एक साथ चलेगी. जेल में बिताए अवधि सीआरपीसी की धारा 428 के तहत समायोजित की जाएगी. शंभू मुखिया को 9 अक्टूबर 2025 को दोषी करार दिया गया था. वाद की सुनवाई में 9 गवाहों ने न्यायालय में गवाही दी थी. अदालत ने पीड़िता को पांच लाख रुपए मुआवजा देने का भी आदेश पारित किया. वाद की सुनवाई में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नीलम कुमारी व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अरुण झा, अनुनय कुमार एवं सौरभ कुमार सुमन ने हिस्सा लिया क्या है मामला राघोपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किए जाने की घटना सामने आयी थी. इसमें नाबालिग की मां ने राघोपुर थाना में आवेदन देकर बताया था कि उसके पति मंदबुद्धि है. इसके कारण वह परिवार के भरण-पोषण के लिए दूसरे के खेतों में मजदूरी करती है. 3 जुलाई 2020 को वह प्रतिदिन की तरह उस दिन भी दूसरे के खेतों में मजदूरी करने गई थी. दिन के करीब 12 बजे उसकी नाबालिग पुत्री अपने छोटे भाई के साथ खेलने के लिए घर से बाहर गई थी. इसी क्रम में शंभू मुखिया उसकी पुत्री को बहला-फूसला कर घर ले गया. साथ में उसका बेटा भी गया था, जिसे एक कमरे में बंद कर दिया. इसके बाद उसके नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. जब वह शाम में मजदूरी कर घर लौटी तो रोते-बिलखते पुत्री ने आपबीती बताई. इसके बाद उसने गांव में पंच के सामने बातों को रखा. जहां शंभू ने उसे धमकी दिया कि यदि थाना गई तो जान से मार देंगे.
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