– निजी जमीन से साधारण मिट्टी का खनन कर अपने निजी उपयोग पर नहीं लगेगा रॉयल्टी : डीएम सुपौल. समाहरणालय स्थित कार्यालय वेश्म में शुक्रवार को डीएम सावन ने जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक की. बैठक में डीएम ने राजस्व संग्रहण, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की विस्तृत समीक्षा की. जिसमें जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न कार्य विभाग, नगर निकायों के अधिकारियों को निदेश दिया गया कि चयनित योजना के कार्यान्वयन में उपयोग किये जा रहे लघु खनिजों के उपयोग परिवहन आदि के निमित विभागीय निदेश के आलोक में चालान, परमिट समर्पित करेंगे. अन्यथा नियमानुसार निर्धारित दण्ड वसूलनीय होगा. साथ ही जिलाधिकारी द्वारा खनिज विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि विभागीय निदेश के आलोक में जन साधारण द्वारा अपने निजी जमीन से साधारण मिट्टी का खनन कर अपने निजी उपयोग (घर भरवाने) के लिए कोई रॉयल्टी देय नहीं है. सिर्फ अपने निजी जमीन से साधारण मिट्टी काटने के पूर्व जिला खनन कार्यालय में आवेदन देना आवश्यक है. इसका प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया. बैठक में खनिज विकास पदाधिकारी, विभिन्न कार्य विभागों के कार्यपालक अभियंता व नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी, खनन निरीक्षक आदि उपस्थित थे.
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